कोविड-19 पॉजिटिव के निजता के अधिकार की रक्षा सुनिश्चित करें
सवाईमाधोपुर, 17 दिसंबर। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कुश कालरा बनाम यूनियन ऑफ इंडिया व अन्य प्रकरण मंे निर्देश दिये हैं कि कोविड-19 संक्रमित व्यक्ति जो होम आइसोलेशन में है, के घर के बाहर उसके संक्रमित होने की जानकारी सम्ंबधी पोस्टर, बैनर, संकेतक चस्पा न किया जाये। अतिरिक्त जिला कलक्टर बीएस पंवार ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश की अक्षरशः पालना के निर्देश दिये हैं।
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