आपत्ति होने पर ही वक्फ बोर्ड में दर्ज सम्पत्ति की सूचना समाचार पत्र में प्रकाशित- वक्फ मंत्री

आपत्ति होने पर ही वक्फ बोर्ड में दर्ज सम्पत्ति की सूचना समाचार पत्र में प्रकाशित- वक्फ मंत्री

आपत्ति होने पर ही वक्फ बोर्ड में दर्ज सम्पत्ति की सूचना समाचार पत्र में प्रकाशित– वक्फ मंत्री
जयपुर, 15 मार्च। वक्फ मंत्री श्री शाले मोहम्मद ने सोमवार को विधानसभा में कहा कि वक्फ बोर्ड में सम्पत्ति दर्ज करने का एक निश्चित प्रपत्र  है। बोर्ड में दर्ज होने वाली सम्पत्ति पर यदि किसी की आपत्ति आती है अथवा किसी विवाद की जानकारी मिलती है तो उसकी सूचना समाचार पत्र में प्रकाशित की जाती है।
श्री मोहम्मद प्रश्नकाल में विधायकों द्वारा इस संबंध में पूछे गये पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने बताया कि बोर्ड में दर्ज सम्पत्ति के विषय में कोई आपत्ति नहीं आने पर उसे सीधे ही दर्ज कर लिया जाता है। उन्होंने बताया कि केन्द्रीय वक्फ अधिनियम के तहत वक्फ बोर्ड में केवल मुख्य कार्यकारी अधिकारी का ही मुस्लिम होना आवश्यक है। उसके अतिरिक्त अन्य अधिकारी व कर्मचारी किसी भी धर्म या जाति के हो सकते हैं।
इससे पहले विधायक श्री अविनाश के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में श्री मोहम्मद ने बताया कि   वक्फ बोर्ड में किसी सम्पत्ति को दर्ज कराने हेतु आवेदक द्वारा निर्धारित फार्म रजिस्ट्रेशन औकाफ के साथ स्वामित्व  सम्बंधित सम्पूर्ण दस्तावेजात प्रस्तुत होने पर सम्पत्ति वक्फ रिकार्ड में दर्ज की जाती है।
उन्होंने बताया कि वक्फ सम्पत्ति को वक्फ बोर्ड में दर्ज करने के लिए मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राजस्थान वक्फ बोर्ड अधिकृत है। वक्फ में दर्ज होने वाली वक्फ सम्पत्तियों की सम्पूर्ण प्रक्रिया में मुस्लिम समाज के अतिरिक्त अन्य समाज के व्यक्ति भी अधिकारी नियुक्ति हो सकते हैं, किन्तु वक्फ बोर्ड में सम्पत्ति के पंजीयन के आदेश प्रदान करने एवं पंजीयन रजिस्टर में इन्द्राज को प्रमाणित करने के लिए मुख्य कार्यकारी अधिकारी ही अधिकृत है।
वक्फ मंत्री ने बताया कि केन्द्रीय वक्फ अधिनियम-1995 की धारा 23 के अन्तर्गत मुख्य कार्यकारी अधिकारी का मुस्लिम होना आवश्यक है। केन्द्रीय वक्फ अधिनियम-1995 में किसी प्रकार का संशोधन केवल संसद द्वारा ही किया जा सकता है।

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