आयुष्मान भारत-महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत निजी चिकित्सालयों की बकाया राशि का भुगतान 31 मई तक – चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री

आयुष्मान भारत-महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत निजी चिकित्सालयों की बकाया राशि का भुगतान 31 मई तक – चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री

आयुष्मान भारत-महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत निजी चिकित्सालयों की बकाया राशि का भुगतान 31 मई तक – चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री
 चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉ. रघु शर्मा ने मंगलवार को विधानसभा में कहा कि आयुष्मान भारत-महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत निजी चिकित्सालयों की बकाया राशि का भुगतान 31 मई तक कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि प्रदेश में निजी चिकित्सालयों का 67.74 करोड़ रुपये बकाया था, जिसमें से 23.30 करोड़ रुपये का भुगतान किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि योजना के तहत प्रदेश भर में किसी निजी चिकित्सालय द्वारा इलाज करने से मना करने की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।
डॉ. शर्मा प्रश्नकाल में विधायकों द्वारा इस संबंध में पूछे गये पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा एक सितम्बर 2019 से आयुष्मान भारत योजना तथा भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना को एकीकृत कर आयुष्मान भारत-महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना प्रारम्भ की गई। इस योजना में 80 प्रतिशत राशि राज्य सरकार द्वारा वहन की जा रही है। उन्होंने बताया कि योजना के तहत प्रदेश का व्यक्ति प्रदेश के निजी चिकित्सालयों में इलाज करवा सकता है।
उन्होंने बताया कि आयुष्मान भारत योजना केन्द्र सरकार द्वारा 23 सितम्बर 2018 को लागू की गई। वर्ष 2011 के सर्वें के तहत सामाजिक-आर्थिक आधार पर प्रदेश के 59 लाख 71 हजार लोगों को इस योजना में लाभार्थी माना गया और इन्हें 5 लाख रुपये का कवरेज दिया गया। इसी प्रकार भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना में एनएफएसए के 98 लाख लाभार्थी थे। दोनों योजनाओं को एकीकृत करने के बाद यह संख्या कुल 1 करोड़ 10 लाख हो गई है, जिन्हें योजना के तहत लाभ दिया जा रहा है।
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना वर्ष 2015 में पूर्ववर्ती सरकार द्वारा चालू की गई थी। प्रथम चरण वर्ष 2015 से 17 तक, द्वितीय चरण 2017 से 19 तक तथा तृतीय चरण का काम वर्तमान में चल रहा है। योजना के प्रथम चरण में प्रीमियम राशि 370 रुपये प्रति व्यक्ति तथा 1700 से अधिक बीमारियां कवर की गई थी। द्वितीय चरण में प्रीमियम राशि बढ़ाकर 893 कर दी गई तथा बीमारियों की संख्या घटाकर 1401 कर दी। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार ने लोगों को अधिक से अधिक लाभ देने के उद्देश्य से प्रीमियम की राशि बढ़ाकर 1662 रुपये प्रति व्यक्ति कर दी है तथा कवर की जाने वाली बीमारियों की संख्या बढ़ाकर भी 1576 कर दी गई है।
डॉ. शर्मा ने कहा कि पूर्ववर्ती सरकार द्वारा चलाई गई भामाशाह योजना को लागू करने में कई कमियां छोड़ी गई थी। बिना इन्फ्रास्ट्रक्चर के अस्पतालों को जोड़ा गया। केवल न्यूनतम बेड के आधार पर पैकेज स्वीकृत कर दिये गये। मॉनिटरिंग के अभाव में फर्जी क्लेम की कई घटनाएं हुई। इस तरह जनता के 400 करोड़ रुपये बर्बाद कर दिये गये। उन्होंने कहा कि पूर्ववर्ती सरकार द्वारा आयुष्मान भारत योजना को लागू ही नहीं किया गया था।
उन्होंने कहा कि अब पूरी प्रक्रिया को ऑनलाइन किया गया है और सभी सूचनाओं को पोर्टल पर आमजन की सुविधा के लिए अपडेट किया गया है। जिला व राज्य स्तर पर अस्पतालों को सूचीबद्ध करने के लिए समिति बनाई गई है। इसके अतिरिक्त राजस्थान मेडिकल काउंसिल से पंजीकरण भी आवश्यक किया गया। प्रत्येक बेड के लिए 80 फीट की न्यूनतम जगह भी तय की गई है। उन्होंने कहा कि हमारे द्वारा यह योजना अधिक बेहतर तरीके से लागू की गई है।
इससे पहले विधायक श्रीमती अनिता भदेल के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में डॉ. शर्मा ने बताया कि राज्य में पूर्व में संचालित भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना को केन्द्र की आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के साथ एकीकृत कर आयुष्मान भारत-महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना एक सितम्बर, 2019 से संचालित है, जिनका नवीन चरण 30 जनवरी 2021 से प्रारम्भ हो गया है। उन्हाेंने जनवरी 2020 से जुलाई 2020 तक जिलेवार मरीजों की संख्या की सूची सदन के पटल पर रखी।
उन्होंने बताया कि राज्य में योजना से संबद्ध 816 निजी चिकित्सालयों द्वारा क्लेम्स प्रस्तुत किये गये जिन्हें समय-समय पर भुगतान जारी किया गया। उन्होंने 4 मार्च 2021 को योजना के पोर्टल की सूचनानुसार जनवरी 2019 से दिसम्बर 2020 तक निजी चिकित्सालयों के बकाया भुगतान की राशि का जिलेवार विवरण भी सदन के पटल पर रखा।

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