समस्त विभागों पंचायत राज संस्थाओं एवं स्वायत्तशाषी संस्थाओं के भुगतान के लिए बैंक खातों के स्थान पर पी.डी. अकाउन्ट प्रणाली को किया लागू

समस्त विभागों पंचायत राज संस्थाओं एवं स्वायत्तशाषी संस्थाओं के भुगतान के लिए बैंक खातों के स्थान पर पी.डी. अकाउन्ट प्रणाली को किया लागू

समस्त विभागों पंचायत राज संस्थाओं एवं स्वायत्तशाषी संस्थाओं के भुगतान के लिए बैंक खातों के स्थान पर पी.डी. अकाउन्ट प्रणाली को किया लागू
जयपुर, 19 जनवरी। प्रदेश में वर्तमान विषम वित्तीय परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए वित्तीय प्रबन्धन के लिए राज्य के समस्त विभागों एवं राजकीय संस्थाओं के साथ-साथ पंचायत राज संस्थाओं एवं स्वायत्तशाषी संस्थाओं के भुगतान के लिए बैंक खातों के स्थान पर पी.डी. अकाउन्ट प्रणाली को लागू किया गया है।
कोविड-19 महामारी से उत्पन्न विषम वित्तीय परिस्थितियों के उपरान्त भी राज्य सरकार ने ना सिर्फ कोविड-19 का देश में सर्वश्रेष्ठ प्रबन्धन किया बल्कि प्रदेश के चहुंमुखी विकास के लिए भी अपनी प्रतिबद्धता प्रदर्शित की है।
मुख्यमंत्री के निर्देशन में राज्य मेंं सुशासन के संकल्प के साथ समस्त कार्य किये जा रहे है तथा समावेशी विकास की दृष्टि से पंचायत राज संस्थाओं एवं स्वायत्तशाषी संस्थाओं को सुदृढ़ करने के लिए राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर हर सम्भव कार्य किये जा रहे हैैं। पी.डी. अकाउन्ट प्रणाली को लागू करने की प्रक्रिया से संबंधित संस्थाओं को रोजमर्रा के खर्चाें के लिए बैंक के माध्यम से ट्रांजेक्शन करने की अपेक्षा पी.डी. खातों से ट्रांजेक्शन करने में किसी प्रकार का कोई अन्तर नहीं आएगा। पंचायती राज संस्थाओं द्वारा लागू की जाने वाली विभिन्न योजनाओं एवं इससे संबंधित भुगतान पूर्ववत संस्था, प्रधान एवं सरपंच के माध्यम से बिना ट्रेजरी व सब ट्रेजरी जाये एवं बिना किसी हस्तक्षेप के सम्भव हो सकेंगे।
उल्लेखनीय है कि पी.डी. अकाउन्ट एक प्रकार से राज्य सरकार द्वारा संचालित बैंक अकाउन्ट ही है तथा इसकेे माध्यम से संस्थाओं को राशि आंवटित किये जाने की स्थिति में राज्य बिना ओवरड्राफ्ट की स्थिति में आए विषम वित्तीय परिस्थितियों में भी इन संस्थाओं का सुदृढ़ीकरण सुनिश्चित कर सकता है।

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