गृह विभाग का संशोधित आदेश जारी, होली एवं शब-ए-बारात पर 28 और 29 मार्च को सायं 4 बजे से रात्रि 10 बजे तक सार्वजनिक स्थानों पर हो सकेंगे आयोजन

गृह विभाग का संशोधित आदेश जारी, होली एवं शब-ए-बारात पर 28 और 29 मार्च को सायं 4 बजे से रात्रि 10 बजे तक सार्वजनिक स्थानों पर हो सकेंगे आयोजन

गृह विभाग का संशोधित आदेश जारी,
होली एवं शब-ए-बारात पर 28 और 29 मार्च को सायं 4 बजे से रात्रि 10 बजे तक सार्वजनिक स्थानों पर हो सकेंगे आयोजन
जयपुर, 26 मार्च। गृह विभाग के प्रमुख शासन सचिव श्री अभय कुमार ने होली एवं शब-ए-बारात पर 28 और 29 मार्च को सायं 4 बजे से रात्रि 10 बजे तक सार्वजनिक स्थानों पर होने वाले आयोजनों के संबंध में संशोधित आदेश जारी किया है। संशोधित आदेश के अनुसार 28 और 29 मार्च को सायं 4 बजे से रात्रि 10 बजे तक सार्वजनिक स्थानों पर आयोजनों की अनुमति होगी, जिसमें अधिकतम 50 व्यक्ति भाग ले सकेंगे।

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