स्टेट जीएसटी एंटी ईवेजन ने पकडा 44.60 करोड रुपये के फर्जी जीएसटी बिलों का घोटाला
जयपुर 24 मार्च। मुख्य आयुक्त श्री अभिषेक भगोतिया के निर्देशन मेंअतिरिक्त आयुक्त, जयपुर जोन-प्रथमश्री विनोद कुमार पुरोहित नेजयपुर में पंजीकृत फर्मों पर कार्यवाही करते हुए 44.60 करोड रूपये़ के फर्जी जीएसटी बिलों का घोटाला उजागर किया है।
श्री पुरोहित ने बताया कि राज्य जीएसटी एंटी ईवेजन जयपुर जोन-प्रथम के उपायुक्त श्री अनिल दाधीच ने ऑनलाईन डाटा विश्लेषण एवं फील्ड रिपोर्ट के आधार पर सहायक आयुक्त श्री रवि प्रकाश शर्मा, श्री विनोद कुमार गुप्ता एवं श्री प्रवीण कुमार मीणा तथा राज्य कर अधिकारी श्री महेश यादव, श्री पवन शर्मा एवं श्री हेमन्त कुमार शर्मा की दो टीमें गठित की थी। इन टीमों ने जयपुर में जीएसटी पंजीकृत छह करदाता फर्मों मैसर्सरोयलएक्सपोर्ट्स, रोयल एन्टरप्राईजेज, एशिया बिटुमिन प्रोडक्ट, मूंजा ट्रेडर्स, श्री एन्टरप्राईजेज एवं श्रीगणेश ट्रेडर्स के यहॉं सर्वेक्षण एवं जाँच कार्यवाही की। उक्त फमोर्ं के घोषित पतों पर कारोबार स्थल एवं व्यावसायिक गतिविधियाँ अस्तित्व में नहीं पायी गई तथा फर्मों द्वारा कारोबार स्थल के मालिक का फर्जी व कूटरचित सहमति/अनापत्ति प्रमाण-पत्र व विद्युत बिल प्रस्तुत कर जीएसटी पंजीकरण प्राप्त किया जाना पाया गया।
विभाग द्वारा जाँच में पता चला की उक्त फर्मों द्वारा राज्य के बाहर हरियाणा, दिल्ली एवं पश्चिमी बंगाल में स्थित पंजीकृत करदाताओं को माल की आपूर्ति के बिना बिटुमिन एवं कॉपर स्क्रेप आदि के रुपये 44.60 करोड़ रूपये से अधिक राशि के फर्जी इन्वॉयस जारी कर कुल राशि 7.73 करोड रूपये की फर्जी आईटीसी (आगत कर) अग्रेषित करने का घोटाला पाया गया है। उक्त फर्मों की जॉंच के अनुक्रम में एक अन्य फर्म मैसर्स सुनील ऎन्टरप्राईजेज भी अस्तित्वहीन पायी गई है जिसके द्वारा लगभग 10 करोड़ रुपये के फर्जी इन्वॉयस जारी किये जाकर 1.80 करोड़ रूपये की फर्जी आईटीसी (आगत कर) अग्रेषित की गयी है।
विभाग द्वारा उक्त बोगस फर्मों का पंजीयन निरस्त करने तथा अग्रेषित आईटीसी (आगत कर) की वसूली के क्रम में आवश्यक विधिक एवं दाण्डिक कार्यवाही नियमानुसार अमल में लायी जा रही है।