तकनीकी शिक्षकों को शीघ्र मिलेगा सातवें वेतन आयोग का लाभ -तकनीकी शिक्षा राज्य मंत्री

तकनीकी शिक्षकों को शीघ्र मिलेगा सातवें वेतन आयोग का लाभ -तकनीकी शिक्षा राज्य मंत्री

तकनीकी शिक्षकों को शीघ्र मिलेगा सातवें वेतन आयोग का लाभ
-तकनीकी शिक्षा राज्य मंत्री
 तकनीकी शिक्षा राज्य मंत्री डॉ. सुभाष गर्ग ने मंगलवार को विधानसभा में कहा कि तकनीकी शिक्षण संस्थानों के सेवा नियमों में शीघ्र ही संशोधन कर सातवें वेतन आयोग के अनुसार शिक्षकों के पेंशन व वेतन का निर्धारण किया जाएगा।
डॉ. गर्ग प्रश्नकाल में विधायकों द्वारा इस संबंध में पूछे गये पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि सेवा नियमों में संशोधन के लिए वित्त विभाग व कार्मिक विभाग से निरन्तर बातचीत की जा रही है। शिक्षकों के हित के दो-तीन मुद्दों पर सहमति नहीं बन पाने के कारण पेंशन व वेतन निर्धारण में विलम्ब हो रहा है। उन्होंने आश्वासन दिया कि नियमानुसार एरियर का भुगतान शीघ्र किया जाएगा तथा सेवानिवृत्त कार्मिकों को भी सातवें वेतन आयोग का लाभ दिया जाएगा।
उन्होंने बताया कि स्ववित्त पोषित अभियांत्रिकी महाविद्यालयों में एरियर का भुगतान सोसायटी या प्रबंधक मण्डल की वित्तीय स्थिति के आधार पर ही किया जाता है। इन महाविद्यालयों की वित्तीय व अन्य समस्याओं के समाधान के लिए मुख्यमंत्री द्वारा संवेदनशीलता से निर्णय लेते हुये बजट घोषणा में इन्हें राहत दी गई है। बजट घोषणा के तहत स्ववित्त पोषित महाविद्यालयों को भी विश्वविद्यालयों का संघटक महाविद्यालय माना जाएगा।
इससे पहले विधायक श्री सुभाष पूनिया के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में डॉ. गर्ग ने बताया कि विभाग के अन्तर्गत राजस्थान तकनीकी विश्वाविद्यालय कोटा, बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय एवं स्ववित्तपोषित आधार पर संचालित अभियांत्रिकी महाविद्यालयों में सातवें वेतन आयोग के अनुसार वेतन का लाभ दिया जा रहा है।
उन्हाेंने बताया कि पॉलिटेक्निक महाविद्यालय में अभियांत्रिकी एवं गैर अभियांत्रिकी सेवा नियमों के अन्तर्गत प्रवक्ता एवं अन्य पदों पर शैक्षणिक कार्मिक कार्यरत है। इन शैक्षणिक पदों पर कार्यरत कार्मिकों को सातवें वेतनमान दिये जाने हेतु विभाग द्वारा कार्यवाही की जा रही है।
डॉ. गर्ग ने बताया कि राजस्थान तकनीकी शिक्षा (अभियांत्रिकी) सेवा नियम 2010 यथा संशोधित 2017 से शासित होने वाले कार्मिकों हेतु एआईसीटीई, नई दिल्ली की अधिसूचना 1 मार्च 2019 के अनुसार सातवें वेतनमान दिये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
उन्होंने बताया कि राजस्थान तकनीकी शिक्षा (गैर अभियांत्रिकी) सेवा नियम 2010 यथा संशोधित 2017 से शासित होने वाले महिला पॉलिटेक्निक के शिक्षकों हेतु वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 11(7)एफडी/रूल्स/2008 पीटी.॥ दिनांक 31 जुलाई 2020 द्वारा राजस्थान सिविल सेवा (संशोधित) नियम 2017 द्वारा सातवें वेतनमान स्वीकृत किये जा चुके हैं। इन्हें एआईसीटीई, नई दिल्ली की अधिसूचना 1 मार्च 2019 के अनुसार वेतनमान दिये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
उन्होंने बताया कि तकनीकी शिक्षण संस्थानों में कार्यरत अशैक्षणिक कार्मिकों को सातवें वेतनमान के संबंध में राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश के तहत वेतन आयोग का लाभ दिया जा रहा है। वतर्मान में सेवा नियमों में संशोधन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। संशोधन उपरान्त इनको 7वें वेतन आयोग का लाभ दिये जा सकेगा।

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