1 अक्टूबर से सामान्य रेलवे टिकट बुकिंग के लिए भी आधार अनिवार्य

1 अक्टूबर से सामान्य रेलवे टिकट बुकिंग के लिए भी आधार अनिवार्य

Rail news। रेलवे टिकट बुकिंग के नियमों में 1 अक्टूबर से बड़ा बदलाव होने जा रहा है। अब ऑनलाइन सामान्य आरक्षित टिकट बुकिंग के शुरुआती 15 मिनट के लिए आधार नंबर अनिवार्य कर दिया गया है। रेल मंत्रालय ने इस संबंध में सर्कुलर जारी कर दिया है।

इस नए नियम के तहत, ऑनलाइन बुकिंग शुरू होने के शुरुआती 15 मिनट तक केवल वे ही यात्री टिकट बुक कर पाएंगे जो अपना आधार नंबर दर्ज करेंगे। इन 15 मिनटों के बाद ही अधिकृत टिकट एजेंटों को ऑनलाइन टिकट बुक करने की अनुमति होगी।

रेलवे का मानना है कि इस कदम से आम यात्रियों को काफी फायदा होगा। यह नियम बिचौलियों और दलालों को शुरुआती समय में बड़ी संख्या में टिकट बुक करने से रोकेगा, जिससे आम यात्री बिना किसी परेशानी के आसानी से टिकट बुक कर सकेंगे।

यह ध्यान देने योग्य है कि यह व्यवस्था अभी तक केवल तत्काल टिकट बुकिंग पर लागू थी। काउंटर से सामान्य आरक्षण बुक करने के लिए एजेंटों पर पहले से ही 10 मिनट का प्रतिबंध लगा हुआ है, जिसे बरकरार रखा गया है। इस प्रतिबंध के समय में कोई बदलाव नहीं किया गया है।


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