अजमेर: अजमेर दरगाह परिसर में हिंदू मंदिर होने के दावे से जुड़े विवाद में नया मोड़ आ गया है। न्यायिक मजिस्ट्रेट पश्चिम की अदालत में इस मामले की सुनवाई हुई। इस दौरान पक्षकार बनने के लिए धारा 110 सीपीसी के तहत पांच अर्जियां दाखिल की गईं।
इन अर्जियों पर बहस हुई। साथ ही, दरगाह कमेटी ने भी 7/11 की अर्जी दाखिल कर कहा है कि वे इस मामले में मुख्य पार्टी नहीं बन सकते, क्योंकि वे अल्पसंख्यक मंत्रालय के अधीन आते हैं।
अदालत ने सभी अर्जियों पर विचार करने के लिए 4:30 बजे का समय निर्धारित किया है। 35 मिनट की बहस के बाद न्यायालय ने यह समय तय किया। अल्पसंख्यक मंत्रालय और ASI के अधिवक्ता भी अदालत में पेश हुए और उन्होंने जवाब देने के लिए समय मांगा है।
यह मामला काफी संवेदनशील है और इसका असर देश के अन्य हिस्सों में भी पड़ सकता है। अब अदालत के फैसले का इंतजार है।
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