कोटा। ऑल इंडिया एससी-एसटी रेलवे एम्प्लॉईज एसोसिएशन ने कोटा रेल मंडल प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए आरक्षण नीति के उल्लंघन का मुद्दा उठाया है। एसोसिएशन का कहना है कि मंडल में एससी-एसटी कर्मचारियों के संवैधानिक अधिकारों और रेलवे बोर्ड के स्पष्ट दिशा-निर्देशों को ताक पर रखकर पदोन्नति की जा रही है।
मामले की गंभीरता को देखते हुए एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने रविवार को धौलपुर-करौली सांसद भजनलाल जाटव से मुलाकात की और उन्हें एक विस्तृत ज्ञापन सौंपा। एसोसिएशन ने सांसद से मांग की है कि वे इस विषय को रेल मंत्री के समक्ष उठाएं ताकि एससी-एसटी कर्मचारियों को पदोन्नति और स्थानांतरण में नियमानुसार आरक्षण का लाभ मिल सके।
ज्ञापन में एसोसिएशन ने बताया कि रेलवे बोर्ड और पश्चिम-मध्य रेलवे मुख्यालय, जबलपुर द्वारा समय-समय पर स्पष्ट गाइडलाइंस जारी की गई हैं। इसके बावजूद कोटा मंडल का कार्मिक विभाग आरक्षण नीति का पालन नहीं कर रहा है। प्रमुख आरोप निम्नलिखित हैं:
बैकलॉग की अनदेखी: 11 नवंबर 2022 से लागू नीति के विरुद्ध एससी-एसटी के सुरक्षित बैकलॉग पदों को सामान्य वर्ग से भरा जा रहा है।
एचआरएमएस रोस्टर में विसंगति: डिजिटल रोस्टर तैयार करते समय पूर्व में अपनी योग्यता (Merit) पर पदोन्नत हुए एससी-एसटी कर्मचारियों को वर्तमान आरक्षित रिक्तियों के विरुद्ध समायोजित किया जा रहा है, जो न्यायालय के आदेशों का सीधा उल्लंघन है।
सांसद भजनलाल जाटव ने एसोसिएशन को आश्वस्त किया कि इस मामले में कोटा डीआरएम (DRM) और पश्चिम-मध्य रेलवे के महाप्रबंधक (GM) से जवाब तलब किया जाएगा। उन्होंने कहा, "यदि आवश्यक हुआ तो दलित और पिछड़ा वर्ग के कर्मचारियों के अधिकारों की रक्षा के लिए इस मुद्दे को संसद में भी गूँजाया जाएगा।"
वहीं, एसोसिएशन के कोटा मंडल अध्यक्ष नेमसिंह और सचिव अभय सिंह मीणा ने चेतावनी दी है कि यदि समय रहते इन विसंगतियों को दूर नहीं किया गया, तो संगठन उग्र आंदोलन के लिए मजबूर होगा। साथ ही, आरक्षण नियमों की जानबूझकर अनदेखी करने वाले अधिकारियों के खिलाफ एससी-एसटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराने पर भी विचार किया जा रहा है।
इस अवसर पर एसोसिएशन के कई अन्य पदाधिकारी और रेल कर्मचारी उपस्थित रहे।
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