जयपुर। राजस्थान सरकार ने कामकाजी महिला और पुरुषों की सुविधा के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। अब उन्हें बच्चों के पालन-पोषण की चिंता नहीं सताएगी। सरकार ने सरकारी कार्यालयों में शिशु पालना गृह (क्रेच) खोलने का निर्णय लिया है। इन क्रेच में 6 महीने से 6 साल तक के बच्चों को रखा जा सकेगा। वित्त विभाग ने इनके संचालन के संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं।
इन शिशु पालना गृहों में सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के बच्चों को प्राथमिकता दी जाएगी। उनके लिए प्रतिमाह प्रति बच्चा 2 से 3 हजार रुपए शुल्क निर्धारित किया गया है। यदि क्रेच में जगह खाली रहती है, तो गैर-सरकारी कर्मचारियों के बच्चे भी रखे जा सकेंगे, जिनके लिए शुल्क 4 से 5 हजार रुपए प्रतिमाह प्रति बच्चा होगा। ये क्रेच सुबह 9 बजे से शाम 6.30 बजे तक संचालित होंगे। बच्चों को दूध, दलिया, खिचड़ी, कॉर्नफ्लेक्स और फल जैसे पौष्टिक आहार भी दिए जाएंगे।
निर्धारित अधिकतम शुल्क:
सरकारी कर्मचारियों के बच्चों के लिए: पूरे दिन के लिए ₹3,000 और आधे दिन के लिए ₹2,000 प्रतिमाह।
गैर-सरकारी कर्मचारियों के बच्चों के लिए: पूरे दिन के लिए ₹5,000 और आधे दिन के लिए ₹4,000 प्रतिमाह।
एक दिन के लिए: ₹250 और एक घंटे के लिए: ₹100।
क्रेच में 3 बच्चों पर एक सहायिका की व्यवस्था होगी, जिससे बच्चों की उचित देखभाल सुनिश्चित की जा सके। पूरी व्यवस्था की निगरानी के लिए एक प्रबंधन कमेटी का गठन किया जाएगा। नियमों का पालन न करने वाली संस्था या एनजीओ पर प्रतिदिन ₹100 का जुर्माना लगाया जाएगा। ये क्रेच 1 से 2 किलोमीटर के दायरे में आने वाले सरकारी और गैर-सरकारी कर्मचारियों के बच्चों को प्रवेश देंगे।
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