मौसम के बदलते मिजाज और बेमौसम बारिश व ओलावृष्टि को देखते हुए कृषि विभाग ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) के तहत जिले के किसानों के लिए महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश जारी किए हैं। संयुक्त निदेशक (कृषि) ने बताया कि रबी 2025-26 सीजन के लिए राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना जारी कर दी गई है।
नियमों के अनुसार, फसल कटाई के उपरान्त 14 दिनों तक यदि वर्षा या ओलावृष्टि से फसल प्रभावित होती है, तो बीमित किसान को नुकसान की सूचना घटना घटने के 72 घंटे के भीतर संबंधित बीमा कंपनी को देना अनिवार्य है। यदि इस समय सीमा में सूचना नहीं दी जाती है, तो क्लेम मिलने में कठिनाई हो सकती है।
किसान अपनी फसल खराबे की सूचना निम्नलिखित माध्यमों से दे सकते हैं:
टोल-फ्री नंबर: 14447 पर कॉल करके।
मोबाइल ऐप: 'क्रॉप इंश्योरेंस ऐप' (Crop Insurance App) के माध्यम से।
वॉट्सऐप चेटबोट: नंबर 7065514447 पर मैसेज भेजकर।
ऑफलाइन माध्यम: तकनीकी समस्या होने पर किसान अपने निकटतम कृषि कार्यालय में निर्धारित प्रारूप में सूचना दे सकते हैं।
सूचना मिलने के बाद बीमा कंपनी के सर्वेयर, कृषि विभाग के पर्यवेक्षक और संबंधित किसान मिलकर 10 दिनों के भीतर क्षति का आकलन करेंगे। शिकायत दर्ज कराते समय किसानों को ये दस्तावेज पास रखने चाहिए:
किसान का आधार कार्ड।
पंजीकृत मोबाइल नंबर।
फसल बीमा पॉलिसी नंबर (यदि उपलब्ध हो)।
कृषि निदेशक ने स्पष्ट किया है कि यदि किसी तकनीकी कारण से ऑनलाइन सूचना दर्ज नहीं हो पा रही है, तो विभाग द्वारा प्रभावित गांवों में कैम्प लगाकर पात्र किसानों से आवेदन प्राप्त किए जाएंगे और उसी दिन बीमा कंपनी को सुपुर्द कर प्राप्ति रसीद ली जाएगी।
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