करौली में मकर संक्रांति पर धातु के मांझे पर प्रतिबंध, पक्षियों की सुरक्षा पर जोर

करौली में मकर संक्रांति पर धातु के मांझे पर प्रतिबंध, पक्षियों की सुरक्षा पर जोर

करौली, 10 जनवरी: जिला कलेक्टर नीलाभ सक्सेना ने मकर संक्रांति के त्योहार पर धातु के मांझे के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। उन्होंने एक आदेश जारी कर कहा है कि धातु के मांझे से दोपहिया वाहन चालकों और पक्षियों को गंभीर चोट लगने का खतरा रहता है।

क्या है आदेश में?

  • प्रतिबंध: जिले में पतंग उड़ाने के लिए पक्का धागा, नायलॉन, प्लास्टिक मांझा, चाइनीज मांझा (जिसमें लोहे या कांच के कण होते हैं) की थोक और खुदरा बिक्री, भंडारण, परिवहन और उपयोग पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया गया है।
  • समय सीमा: सुबह 6 से 8 बजे और शाम 5 से 7 बजे के बीच पतंग उड़ाने पर भी प्रतिबंध रहेगा।
  • कार्रवाई: आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

क्यों लगाया गया प्रतिबंध?

धातु के मांझे से पक्षियों के पंख कट जाते हैं और कई बार उनकी मौत भी हो जाती है। इसके अलावा, ये मांझे दोपहिया वाहन चालकों के लिए भी खतरनाक होते हैं। इन मांझों से फंसकर कई लोग घायल हो चुके हैं।

जिला प्रशासन का प्रयास:

जिला प्रशासन का यह प्रयास पक्षियों की सुरक्षा और लोगों की सुरक्षा को सुनिश्चित करना है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे इस आदेश का पालन करें और सुरक्षित तरीके से पतंग उड़ाएं।

अधिकारियों को दिए निर्देश:

जिला कलेक्टर ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे इस आदेश का सख्ती से पालन कराएं और लोगों को जागरूक करें।

लोगों की प्रतिक्रिया:

अधिकांश लोगों ने इस आदेश का स्वागत किया है। लोगों का मानना है कि यह पक्षियों और लोगों दोनों की सुरक्षा के लिए एक अच्छा कदम है।

निष्कर्ष:

करौली जिला प्रशासन का यह कदम सराहनीय है। इससे पक्षियों की सुरक्षा होगी और लोगों को भी सुरक्षित तरीके से पतंग उड़ाने का मौका मिलेगा।

G News Portal G News Portal
314 0

0 Comments

No comments yet. Be the first to comment!

Leave a comment

Please Login to comment.

© G News Portal. All Rights Reserved.