कोटा। रेलवे बोर्ड ने स्पेशल ट्रेनों (Special Trains) के संचालन की प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी और सुव्यवस्थित बनाने के लिए नियमों में बड़े बदलाव किए हैं। अब तक स्पेशल ट्रेनों के संचालन के लिए आरटीओडी (RTOD), क्लोन, अतिरिक्त भीड़ और त्यौहार विशेष जैसी कई श्रेणियां होने के कारण भ्रम की स्थिति बनी रहती थी। अब बोर्ड ने इन सभी को एकीकृत करते हुए नया वर्गीकरण जारी किया है।
बोर्ड के नए आदेश के अनुसार, वर्तमान में संचालित सभी 'ट्रेन ऑन डिमांड' (TOD) की मंजूरी 28 फरवरी को स्वतः समाप्त हो जाएगी। 1 मार्च से ट्रेनों को चलाने के लिए जोनल रेलवे को नए सिरे से मंजूरी लेनी होगी। इसके लिए सभी जोन को अगले 7 दिनों के भीतर अपने प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिए गए हैं।
स्पेशल ट्रेनों के वर्गीकरण को अब विशिष्ट अवधियों में बांटा गया है, जो इस प्रकार हैं:
होली स्पेशल: केवल मार्च महीने के लिए।
ग्रीष्मकालीन (Summer Special): 15 अप्रैल से 15 जुलाई तक।
पूजा स्पेशल (Festive): अक्टूबर और नवंबर महीने के दौरान।
शीतकालीन (Winter Special): 15 दिसंबर से 10 जनवरी तक।
अतिरिक्त भीड़ (Extra Rush): उपरोक्त अवधियों के अलावा किसी भी अन्य समय में जरूरत पड़ने पर।
वर्तमान में स्पेशल ट्रेनों की कई अलग-अलग श्रेणियां होने के कारण डेटा प्रबंधन और संचालन में तकनीकी समस्याएं आती थीं। नए नियमों से न केवल रेलवे बोर्ड को ट्रेनों के मॉनिटरिंग में आसानी होगी, बल्कि यात्रियों को भी सीजन के अनुसार पहले से उपलब्ध ट्रेनों की स्पष्ट जानकारी मिल सकेगी।
रेलवे बोर्ड ने सभी जोनल मुख्यालयों को निर्देशित किया है कि वे उपर्युक्त श्रेणियों के आधार पर ही अपने आगामी प्रस्ताव तैयार करें ताकि यात्रियों को छुट्टियों और त्यौहारों के दौरान सुगम यात्रा उपलब्ध कराई जा सके।
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