रेलवे यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी: अब ट्रेन छूटने से 30 मिनट पहले तक बदलें बोर्डिंग स्टेशन, रिफंड नियमों में भी बदलाव

रेलवे यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी: अब ट्रेन छूटने से 30 मिनट पहले तक बदलें बोर्डिंग स्टेशन, रिफंड नियमों में भी बदलाव

भारतीय रेलवे ने यात्रियों के सफर को अधिक सुविधाजनक और लचीला बनाने के लिए आज से दो बड़े बदलाव लागू कर दिए हैं। पश्चिम मध्य रेलवे (WCR) द्वारा जारी नए आदेशों के अनुसार, अब यात्री ट्रेन रवाना होने के महज आधा घंटा पहले तक अपना बोर्डिंग स्टेशन बदल सकेंगे। इसके साथ ही टिकट कैंसिलेशन और रिफंड के नियमों में भी संशोधन किया गया है।

1. बोर्डिंग स्टेशन बदलने की सुविधा: मुख्य बातें

अब तक बोर्डिंग स्टेशन बदलने के लिए यात्रियों को काफी समय पहले प्रक्रिया पूरी करनी पड़ती थी, लेकिन नई व्यवस्था ने इसे बेहद आसान बना दिया है:

  • समय सीमा: ट्रेन के निर्धारित प्रस्थान समय से 30 मिनट पहले तक बदलाव संभव है।

  • पात्रता: यह सुविधा केवल ऑनलाइन ई-टिकट (IRCTC) पर उपलब्ध होगी।

  • प्रक्रिया: यात्री IRCTC की वेबसाइट या मोबाइल ऐप के जरिए आसानी से अपना बोर्डिंग पॉइंट बदल सकते हैं।

  • शर्त: बोर्डिंग स्टेशन में बदलाव केवल एक बार ही किया जा सकता है।

  • शुल्क: इस बदलाव के लिए रेलवे कोई अतिरिक्त चार्ज नहीं वसूलेगा।

  • क्लास अपग्रेड: यदि ट्रेन में सीट उपलब्ध है, तो यात्री 30 मिनट पहले तक अपनी क्लास भी अपग्रेड करा सकेंगे।


2. रिफंड के नए नियम: कब और कितना कटेगा पैसा?

आज (1 अप्रैल) से टिकट कैंसिल कराने पर मिलने वाले रिफंड के स्लैब में भी बदलाव किया गया है। यात्री अब समय के अनुसार निम्नलिखित कटौती के बाद रिफंड प्राप्त कर सकेंगे:

समय सीमा (ट्रेन रवाना होने से पहले) कटौती (Cancellation Charge)
72 घंटे से पहले केवल न्यूनतम क्लेरिकल चार्ज
72 घंटे से 24 घंटे के बीच कुल किराए का 25%
24 घंटे से 8 घंटे के बीच कुल किराए का 50%
8 घंटे से कम समय कोई रिफंड नहीं मिलेगा

विशेष नोट: यात्रियों को सलाह दी जाती है कि वे अंतिम समय की अफरा-तफरी से बचने के लिए IRCTC ऐप को अपडेट रखें और रिफंड नियमों को ध्यान में रखकर ही अपनी यात्रा की योजना बनाएं।

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