जयपुर | राजस्थान सरकार ने प्रदेश के अन्नदाताओं को बड़ी आर्थिक राहत देते हुए खरीफ-2025 के अल्पकालीन ब्याजमुक्त फसली ऋणों की अदायगी की अंतिम तिथि को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया है। इस फैसले से राज्य के उन लाखों किसानों को संबल मिलेगा, जो किन्हीं कारणों से समय पर ऋण चुकाने में असमर्थ थे।
सहकारिता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) गौतम कुमार दक ने बताया कि वित्त विभाग से इस संबंध में आधिकारिक स्वीकृति मिल चुकी है। नए नियमों के अनुसार:
केंद्रीय सहकारी बैंकों (पैक्स और लैम्प्स) से ऋण लेने वाले किसान अब 15 मई 2025 तक अपनी राशि जमा कर सकेंगे।
या फिर ऋण लेने की तारीख से 12 माह के भीतर (जो भी पहले हो) भुगतान किया जा सकेगा।
यदि सरकार यह तिथि नहीं बढ़ाती, तो किसानों पर दोहरी मार पड़ती:
ब्याजमुक्त योजना का नुकसान: लगभग 2,184 करोड़ रुपये का ऋण अवधिपार (Overdue) हो जाता, जिससे किसान शून्य ब्याज योजना के लाभ से वंचित हो जाते।
पेनल्टी का बोझ: समय पर भुगतान न होने की स्थिति में किसानों को 2 प्रतिशत अतिरिक्त पेनल्टी चुकानी पड़ती।
सरकार के इस कदम से प्रदेश के 5 लाख 57 हजार से अधिक किसान परिवारों को सीधा लाभ मिलेगा। इससे न केवल उनकी आय स्थिर रहेगी, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी। मंत्री दक ने किसानों से अपील की है कि वे इस बढ़ी हुई समय-सीमा का लाभ उठाएं और समय पर ऋण चुकाकर भविष्य की सरकारी योजनाओं के लिए अपनी पात्रता बनाए रखें।
विशेषज्ञों का मानना है कि कृषि क्षेत्र में अनिश्चितताओं को देखते हुए सरकार का यह निर्णय सराहनीय है। इससे किसानों को बिना किसी अतिरिक्त आर्थिक दबाव के अपनी फसल का उचित प्रबंधन करने का समय मिल सकेगा।
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