रिश्वतखोरी: रेल इंजीनियर को 3 साल की जेल, ₹50,000 जुर्माना

रिश्वतखोरी: रेल इंजीनियर को 3 साल की जेल, ₹50,000 जुर्माना

Rail news। जोधपुर की सीबीआई विशेष अदालत ने गुरुवार को उत्तर-पश्चिम रेलवे (NWR) सूरतगढ़ के वरिष्ठ सेक्शन इंजीनियर (SSC) राम हरि मीणा को रिश्वतखोरी के एक मामले में 3 साल की कैद और 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।

यह मामला तब सामने आया जब राम हरि मीणा ने सूरतगढ़-अनूपगढ़ सेक्शन के किलोमीटर 71/5.6 पर रेलवे ट्रैक के नीचे पाइपलाइन बिछाने की अनुमति देने के एवज में एक ठेकेदार से 25 हजार रुपये की रिश्वत मांगी थी। ठेकेदार ने इसकी शिकायत सीबीआई से की, जिसके बाद सीबीआई ने 8 सितंबर 2019 को राम हरि को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया था।

रिश्वतखोरी #रेलवेइंजीनियर #सूरतगढ़ #रामहरिमीणा #सीबीआई #जोधपुरअदालत #भ्रष्टाचार #भारतीयरेलवे

 
 

G News Portal G News Portal
119 0

0 Comments

No comments yet. Be the first to comment!

Leave a comment

Please Login to comment.

© G News Portal. All Rights Reserved.