महिला टॉयलेट की कमी और अव्यवस्थाओं से जुड़ा मामला

महिला टॉयलेट की कमी और अव्यवस्थाओं से जुड़ा मामला

जयपुर: राजस्थान उच्च न्यायालय ने प्रदेश में महिला टॉयलेट की कमी और अव्यवस्थाओं से जुड़े एक महत्वपूर्ण मामले में राज्य सरकार को कड़े निर्देश दिए हैं। मुख्य न्यायाधीश एमएम श्रीवास्तव की खंडपीठ ने आदेश दिया है कि राज्य सरकार प्रदेश में महिलाओं के लिए समुचित टॉयलेट की व्यवस्था सुनिश्चित करे।

आदेश में क्या कहा गया?

  • सार्वजनिक स्थानों पर टॉयलेट की व्यवस्था: आदेश में कहा गया है कि सार्वजनिक कार्यालयों, सार्वजनिक स्थानों जैसे बाजार, उद्यानों आदि में महिलाओं के लिए समुचित टॉयलेट की व्यवस्था की जानी चाहिए।
  • शिकायत प्रणाली: प्रत्येक संस्थान में शिकायत दर्ज करने की एक व्यवस्थित प्रणाली स्थापित की जाएगी।
  • सर्वेक्षण: राज्य सरकार को सार्वजनिक स्थलों का सर्वेक्षण करने के निर्देश दिए गए हैं।
  • कार्य योजना: केंद्र और राज्य सरकार को 4 सप्ताह के भीतर एक विस्तृत कार्य योजना तैयार कर अदालत में पेश करना होगा।

न्यायमित्रों की भूमिका

इस मामले में न्यायमित्र के रूप में सारा शर्मा, राधिका मेहरवाल और सुप्रिया सक्सेना शामिल हुईं। केंद्र सरकार की ओर से एएसजी आरडी रस्तोगी और मंजीत कौर ने पक्ष रखा, जबकि राज्य सरकार की ओर से एएजी माही यादव ने पक्ष रखा।

महत्वपूर्ण पहलू

यह आदेश महिलाओं के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है और यह सुनिश्चित करेगा कि उन्हें सार्वजनिक स्थानों पर बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध हों।

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