रीट-2024 में तृतीय श्रेणी अध्यापक (विशेष शिक्षा) लेवल द्वितीय से जुड़ा प्रकरण

रीट-2024 में तृतीय श्रेणी अध्यापक (विशेष शिक्षा) लेवल द्वितीय से जुड़ा प्रकरण

जयपुर : राजस्थान हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण आदेश जारी करते हुए, विशेष शिक्षा लेवल द्वितीय के लिए रीट-2024 परीक्षा में डिप्लोमाधारी अभ्यर्थियों को शामिल करने का आदेश दिया है। इससे पहले, सरकार की 24 सितंबर, 2024 की अधिसूचना में केवल बीएड विशेष शिक्षा वाले अभ्यर्थियों को ही पात्र माना गया था।

इस मामले में, कई डिप्लोमाधारी अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिकाकर्ताओं का तर्क था कि पंचायती राज विभाग में पहले भी वरिष्ठ अध्यापकों की भर्ती में डिप्लोमाधारियों को योग्य माना गया था।

हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ताओं की दलीलों को स्वीकार करते हुए कहा कि बीएड विशेष शिक्षा को अनिवार्य करना नियम विरुद्ध है। अदालत ने आदेश दिया कि डिप्लोमाधारी अभ्यर्थियों को भी रीट परीक्षा में शामिल किया जाए और भर्ती प्रक्रिया में शामिल किया जाए।

यह आदेश उन अभ्यर्थियों के लिए राहत की सांस साबित हुआ है जो बीएड विशेष शिक्षा नहीं रखते हैं, लेकिन विशेष शिक्षा के क्षेत्र में योगदान देना चाहते हैं।

G News Portal G News Portal
368 0

0 Comments

No comments yet. Be the first to comment!

Leave a comment

Please Login to comment.

© G News Portal. All Rights Reserved.