जयपुर, 30 दिसंबर 2024: राजस्थान सरकार ने सरकारी लैपटॉप, प्रिंटर, नोटबुक और आईपैड के वितरण को लेकर नए आदेश जारी किए हैं। इन आदेशों के तहत अब अधिकारियों को केवल चार साल पुराने उपकरणों के ही मालिक बनने की अनुमति दी जाएगी। पहले जारी आदेशों में अधिकारियों को उपकरण चार साल के बाद रखने की छूट दी गई थी, जबकि अब चार साल पुराना होने पर ही अधिकारी संबंधित उपकरण रख सकते हैं।
7 अक्टूबर, 2023 और 4 सितंबर, 2024 को जारी हुए आदेशों में ऑल इंडिया सेवा, स्टेट सेवा, और न्यायिक अधिकारियों को यह छूट दी गई थी कि वे अपनी सरकारी उपकरणों के मूल्यह्रास (डेप्रिसिएशन) राशि जमा कराकर उसे अपने पास रख सकते थे। पहले इसमें उपकरणों की आयु के आधार पर चार श्रेणियां थीं – 12 माह, 18 माह, 24 माह और 34 माह पुरानी। लेकिन अब यह नीति बदल दी गई है, और 4 साल पुरानी डिवाइस ही अधिकारियों को दी जा सकेगी।
नए आदेशों के अनुसार, जिस अधिकारी के नाम पर लैपटॉप, प्रिंटर, नोटबुक या आईपैड जारी किया गया है, वह अधिकारी जब उस उपकरण के 4 साल पूरे कर लेगा, तब वह उपकरण अपने पास रख सकता है। इसके लिए संबंधित अधिकारी को एक स्वघोषणा पत्र देना होगा जिसमें यह पुष्टि करनी होगी कि उसने उस उपकरण से सभी ऑफिशियल डाटा हटा दिया है।
इसके अतिरिक्त, अगर कोई अधिकारी 4 साल के भीतर रिटायर हो जाता है या स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेता है, तो वह उस उपकरण को रख सकता है, लेकिन इसके लिए उसे डेप्रिसिएशन राशि जमा करनी होगी।
सरकार के इस नए आदेश से यह सुनिश्चित किया जाएगा कि सरकारी उपकरणों का सही तरीके से उपयोग हो और जब वे अप्रचलित या पुराने हो जाएं, तो उन्हें अधिकारियों के पास रखने के लिए निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया जाए।
सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों को अब पुराने उपकरणों को अपने पास रखने के लिए कुछ अतिरिक्त शर्तों का पालन करना होगा, लेकिन यह कदम सरकारी संसाधनों के प्रबंधन में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण साबित हो सकता है।
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