मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना: संस्थाओं को किया प्रोत्साहित, अब प्रति जोड़ा मिलेगी ₹25,000 की सहायता

मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना: संस्थाओं को किया प्रोत्साहित, अब प्रति जोड़ा मिलेगी ₹25,000 की सहायता

सवाई माधोपुर | 22 जनवरी 2026 सामाजिक कुरीतियों को मिटाने और फिजूलखर्ची रोकने के उद्देश्य से, सहायक निदेशक महिला अधिकारिता कार्यालय में 'मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह एवं अनुदान योजना 2021' के तहत एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में जिले की विभिन्न सामाजिक संस्थाओं को सामूहिक विवाह आयोजनों के लिए प्रेरित किया गया।

योजना के तहत बढ़ी आर्थिक मदद

कार्यशाला में जानकारी दी गई कि सरकार द्वारा सामूहिक विवाह करने वाले जोड़ों को अब 25 हजार रुपये प्रति जोड़ा अनुदान राशि प्रदान की जाती है। इस राशि का उद्देश्य नवविवाहित जोड़ों को उनके नए जीवन की शुरुआत के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना है।

तकनीकी प्रशिक्षण और दिशा-निर्देश

संस्थाओं को पोर्टल के संचालन में आने वाली दिक्कतों को दूर करने के लिए विशेष जानकारी दी गई:

  • ऑनलाइन पोर्टल: योजना के ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया समझाई गई।

  • दस्तावेजीकरण: आवेदन के साथ संलग्न किए जाने वाले स्पष्ट प्रावधानों और मार्गदर्शिका के बारे में विस्तार से बताया गया।

  • विभागीय नियम: उपस्थित पदाधिकारियों को विभागीय परिपत्र और दिशा-निर्देशों की प्रतियां भी उपलब्ध कराई गईं।

प्रसिद्ध संस्थाओं की रही मौजूदगी

कार्यशाला में जिले की सक्रिय संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया, जिनमें प्रमुख हैं:

  • रामफूल प्रजापति (प्रजापति समाज विकास संस्थान)

  • नरसीलाल (अखिल भारतीय खटीक समाज)

  • मनफूल बैरवा (अखिल भारतीय बैरवा समाज विकास समिति)

  • गिर्राज प्रसाद साहू (साहू समाज विकास संस्थान)

  • अंकिता सेवा समिति और गोपाल जी महाराज के प्रतिनिधि।

अपील: "सामूहिक विवाह न केवल फिजूलखर्ची रोकता है, बल्कि समाज में समानता का संदेश भी देता है। सभी संस्थाएं आगे आएं और ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से पात्र जोड़ों को लाभ दिलवाएं।" — महिला अधिकारिता विभाग


अनुदान राशि का वितरण

विवरण राशि (प्रति जोड़ा)
वधु को सहायता ₹21,000
आयोजक संस्था को अनुदान ₹4,000
कुल अनुदान ₹25,000

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