कोटा। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के निर्देश पर रेलवे बोर्ड ने महत्वपूर्ण आदेश जारी किए हैं, जिनमें कार्यस्थल पर महिला कर्मचारियों की शिकायतों का समय पर निपटारा सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया है। यह कदम 'कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013' के पूर्ण अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है।
जारी आदेशों में सभी क्षेत्रीय रेलों, उत्पादन इकाइयों और अन्य इकाइयों को अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले सभी कार्यालयों, विभागों और इकाइयों में आंतरिक समिति (Internal Committee) और स्थानीय समिति (Local Committee) से संबंधित सभी प्रासंगिक डेटा को शी-बॉक्स पोर्टल (SHe-Box Portal) पर तुरंत अपडेट करने का निर्देश दिया गया है।
रेलवे बोर्ड ने यह भी स्पष्ट किया है कि शिकायतों के समय पर निपटान के लिए पोर्टल की नियमित रूप से निगरानी की जाए और आवधिक समीक्षा भी की जाए। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि महिला कर्मचारियों को कार्यस्थल पर किसी भी प्रकार के लैंगिक उत्पीड़न का सामना न करना पड़े और उनकी शिकायतों पर त्वरित और उचित कार्रवाई हो सके।
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