कोटा। ऑल इंडिया एससी-एसटी रेलवे एम्प्लाइज एसोसिएशन जबलपुर ज़ोन के ज़ोनल अध्यक्ष मोहन सिंह ने बताया कि संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष मिलिंद विष्णु आवाड के विरुद्ध लगाए गए झूठे, आधारहीन एवं मनगढ़ंत आरोपों के मामले में पटियाला हाउस कोर्ट नई दिल्ली ने प्रतिवादी बीएल बैरवा एवं अन्य के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के तहत नोटिस जारी किया है।
मोहन सिंह के अनुसार, यह मामला संगठन के भीतर कुछ सदस्यों द्वारा राष्ट्रीय अध्यक्ष मिलिंद विष्णु आवाड पर लगाए गए निराधार आरोपों से संबंधित है। इन आरोपों को झूठा और मनगढ़ंत बताते हुए, एसोसिएशन ने कानूनी कार्रवाई का सहारा लिया है।
पटियाला हाउस कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए बीएल बैरवा और अन्य संबंधित व्यक्तियों को नोटिस जारी किया है। भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के तहत यह नोटिस जारी किया गया है, जो आपराधिक मामलों में अभियुक्तों को न्यायालय में उपस्थित होने के लिए समन जारी करने से संबंधित है।
इस मामले में अगली सुनवाई 24 सितंबर को होगी, जिसमें प्रतिवादियों को कोर्ट के समक्ष अपना पक्ष रखना होगा। यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि इस मामले में आगे क्या मोड़ आता है और न्यायालय का क्या निर्णय होता है।
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