राजस्थान हाईकोर्ट में ट्रेनी एसआई के वेतन रोकने की मांग, 22 जनवरी को सुनवाई

राजस्थान हाईकोर्ट में ट्रेनी एसआई के वेतन रोकने की मांग, 22 जनवरी को सुनवाई

जयपुर: राजस्थान में एसआई भर्ती 2021 में हुई गड़बड़ी के बाद अब एक नया मोड़ आया है। इस मामले में याचिकाकर्ता कैलाश चंद शर्मा ने हाईकोर्ट में एक प्रार्थना पत्र दायर किया है। इस प्रार्थना पत्र में उन्होंने ट्रेनी सब इंस्पेक्टरों का वेतन रोकने की मांग की है।

क्या है मामला?

हाईकोर्ट के आदेश के बाद पुलिस मुख्यालय ने सभी ट्रेनी सब इंस्पेक्टरों की फील्ड ट्रेनिंग रोक दी थी और उन्हें जिला व बटालियन मुख्यालय में मौजूद रहने के निर्देश दिए थे। लेकिन इसके बावजूद इन सभी को 26,500 रुपये मासिक का वेतन दिया जा रहा है।

याचिकाकर्ता का कहना है कि अगर ट्रेनिंग रोक दी गई है तो फिर इनका वेतन क्यों दिया जा रहा है? उन्होंने कहा कि बिना काम के वेतन देना कानून के खिलाफ है।

क्या मांग की गई है?

याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट से मांग की है कि अदालत के पूर्व आदेश को स्पष्ट किया जाए और ट्रेनी सब इंस्पेक्टरों का वेतन रोका जाए। साथ ही, उन्होंने यह भी कहा है कि अगर इन अधिकारियों को किसी भी तरह का वेतन या मानदेय दिया गया तो उसे अदालती आदेश की अवमानना माना जाए।

अदालत ने क्या कहा?

हाईकोर्ट इस मामले में 22 जनवरी को सुनवाई करेगी। इससे पहले राज्य सरकार ने अदालत को बताया था कि इस मामले में अभी कार्रवाई चल रही है और अंतिम निर्णय लेने में कुछ समय लगेगा।

यह मामला क्यों महत्वपूर्ण है?

यह मामला राजस्थान में भर्तियों में पारदर्शिता और न्याय के मुद्दे को उठाता है। यह भी दिखाता है कि कैसे कुछ लोग सिस्टम का फायदा उठाने की कोशिश करते हैं।

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