जयपुर। हरमाड़ा इलाके में भीषण हादसे में 15 लोगों को मौत के घाट उतारने वाले डंपर चालक का ड्राइविंग लाइसेंस अब भी ‘कानूनी सुरक्षा कवच’ के कारण सुरक्षित है। आरटीओ (RTO) ने लाइसेंस रद्द करने की प्रक्रिया शुरू तो कर दी है, लेकिन मोटर व्हीकल एक्ट के प्रावधानों के चलते आरोपी के जेल में होने से यह कार्रवाई ठप पड़ गई है।
आरटीओ सेकंड कार्यालय ने आरोपी चालक के नाम नोटिस जारी कर दिया है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या यह है कि चालक वर्तमान में जेल में बंद है।
कानून का प्रावधान: मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार, किसी भी कार्रवाई से पहले आरोपी की सुनवाई जरूरी है, भले ही वह जेल में क्यों न हो।
नोटिस की अड़चन: चूँकि चालक जेल में है, इसलिए नोटिस उस तक पहुँच नहीं पा रहा है, जिससे सुनवाई की प्रक्रिया शुरू नहीं हो पा रही और लाइसेंस रद्द करने की फाइल इंतजार में है।
विभाग अब आरोपी के जेल से बाहर आने का इंतजार कर रहा है, ताकि उससे औपचारिक पूछताछ कर लाइसेंस निरस्तीकरण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा सके।
थाना पुलिस ने भी चालक का लाइसेंस निरस्त करने के लिए आरटीओ को पत्र भेजा था, मगर आरटीओ विभाग ने कानून का हवाला देकर जवाब दिया है कि बिना सुनवाई के लाइसेंस रद्द करना संभव नहीं है। अधिकारियों का कहना है कि जब तक चालक को नोटिस नहीं मिल जाता, सुनवाई की तारीख आगे बढ़ाई जाती रहेगी।
डीटीओ, आरटीओ सेकंड अतुल शर्मा ने इस संबंध में कहा:
"नोटिस जारी कर दिया गया है, लेकिन चालक जेल में है। इसलिए तिथि 20 नवंबर तक बढ़ाई जाएगी। इस संबंध में एक्ट के अन्य प्रावधानों की भी समीक्षा की जा रही है।"
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