कोटा/जबलपुर | प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ अपनी जांच तेज करते हुए वेस्टर्न रेलवे, राजकोट डिवीजन के तत्कालीन डिवीजनल इंजीनियर (दिवंगत) वेद प्रकाश श्रीवास्तव की पत्नी विभा श्रीवास्तव के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट पेश की है। मामला ज्ञात आय के स्रोतों से 112% अधिक संपत्ति अर्जित करने से जुड़ा है।
यह कार्रवाई सीबीआई (CBI) जबलपुर द्वारा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत दर्ज की गई एफआईआर के आधार पर शुरू की गई थी। जांच की अवधि 1 अप्रैल 2008 से 25 मई 2018 के बीच की है।
अवैध कमाई: जांच में सामने आया कि इस 10 साल की अवधि में वेद प्रकाश श्रीवास्तव ने अपनी वैध आय से ₹1.66 करोड़ अधिक की संपत्ति बनाई।
आय से अधिक प्रतिशत: यह कुल संपत्ति उनकी कानूनी आय से 112.39% ज्यादा पाई गई है।
संपत्ति का स्वरूप: इसमें उनके और उनके परिवार के सदस्यों के नाम पर अचल संपत्ति (फ्लैट्स), भारी बैंक बैलेंस, फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) और पीपीएफ (PPF) निवेश शामिल हैं।
मनी लॉन्ड्रिंग जांच के दौरान ईडी ने पाया कि भ्रष्टाचार के जरिए कमाई गई रकम को विभिन्न वित्तीय संपत्तियों में निवेश किया गया था।
संपत्ति अटैचमेंट: ईडी ने 5 फरवरी 2026 को एक प्रोविजनल अटैचमेंट ऑर्डर जारी कर करीब ₹1.58 करोड़ की संपत्ति कुर्क (Attach) कर ली है।
कुर्क की गई चीजें: अटैच की गई प्रॉपर्टी में दो रेजिडेंशियल फ्लैट, बैंक बैलेंस और एफडी शामिल हैं।
न्यायिक प्रक्रिया: जबलपुर स्थित विशेष पीएमएलए कोर्ट ने ईडी की शिकायत पर संज्ञान लेते हुए आरोपी विभा श्रीवास्तव को नोटिस जारी किया है।
सीबीआई ने इस मामले में 23 मई 2023 को ही अपनी चार्जशीट दाखिल कर दी थी। अब ईडी की इस अभियोजन शिकायत के बाद आरोपी पक्ष की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। यह मामला उन सरकारी अधिकारियों के लिए एक चेतावनी है जो पद का दुरुपयोग कर अवैध संपत्ति अर्जित करते हैं।
| विवरण | जानकारी |
| मुख्य आरोपी | विभा श्रीवास्तव (पत्नी, दिवंगत वेद प्रकाश श्रीवास्तव) |
| पद | तत्कालीन डिवीजनल इंजीनियर, राजकोट डिवीजन |
| कुल अवैध संपत्ति | ₹1.66 करोड़ (112.39% अधिक) |
| ईडी द्वारा अटैचमेंट | ₹1.58 करोड़ की संपत्ति |
| न्यायालय | विशेष पीएमएलए कोर्ट, जबलपुर |
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