गंगापुर सिटी: एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में, गंगापुर सिटी में धोखाधड़ी और फर्जीवाड़ा कर फर्जी पट्टा जारी करवाने के मामले में उच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण निर्णय सुनाया है। मामले के आरोपियों डोन्टेस जांगिड़ और संजय जांगिड़ की जमानत रद्द कर दी गई है।
क्या था मामला?
भोंटवाड़ा निवासी डोन्टेस जांगिड़ और सपोटरा निवासी संजय जांगिड़ को पूर्व में जमानत मिली थी। हालांकि, इस जमानत के खिलाफ पीड़ित मुकेश अग्रवाल ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर उच्च न्यायालय ने दोबारा मामले की सुनवाई की।
जमानत रद्द, गिरफ्तारी वारंट जारी
मामले की सुनवाई के बाद, न्यायालय ने आरोपियों डोन्टेस जांगिड़ और संजय जांगिड़ की जमानत रद्द कर दी। इसके साथ ही न्यायालय ने दोनों आरोपियों के गिरफ्तारी वारंट भी जारी कर दिए हैं।
पीड़ित मुकेश अग्रवाल ने मानसरोवर थाने में दर्ज कराया था धोखाधड़ी का मामला।
अन्य आरोपी दीपक जांगिड़, राहुल जांगिड़ की गिरफ्तारी पर है इनाम घोषित
इस मामले में अन्य आरोपी दीपक जांगिड़ और राहुल जांगिड़ की गिरफ्तारी पर इनाम घोषित किया गया है।
यह निर्णय धोखाधड़ी और फर्जीवाड़े के खिलाफ एक कड़ी कार्रवाई है और कानून व्यवस्था को मजबूत करने में मददगार साबित होगा।
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