गंगापुर सिटी: पिछली सरकार द्वारा गठित 3 नए संभागों और 9 जिलों को खत्म करने के फैसले के खिलाफ जिला बचाओ संघर्ष समिति ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर की है। इस मामले के न्यायालय में जाने के बाद 8 जनवरी को प्रस्तावित धरना और प्रदर्शन फिलहाल स्थगित कर दिया गया है।
याचिका में बताया गया है कि पिछली सरकार द्वारा 3 संभागों और 9 जिलों का गठन पूरी तरह से कानूनी था। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि इन जिलों के गठन से जनता को लाभ हुआ. समिति ने न्यायालय से अपील की है कि इन जिलों और संभागों को यथावत रखा जाए।
जिला बचाओ संघर्ष समिति ने गंगापुर सिटी में 8 जनवरी को बड़े पैमाने पर धरना और प्रदर्शन की योजना बनाई थी। हालांकि, याचिका दाखिल होने और न्यायालय में मामले की सुनवाई शुरू होने के बाद यह प्रदर्शन फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। समिति के पदाधिकारियों ने कहा कि न्यायालय के निर्णय के बाद आगे की रणनीति तय की जाएगी।
पिछली सरकार ने राज्य में 3 नए संभागों और 9 नए जिलों का गठन किया था, जिसमें गंगापुर सिटी को भी जिला बनाया गया। हालांकि, इस फैसले के बाद से ही इन जिलों के गठन को लेकर विवाद चल रहा है। कई संगठनों और नेताओं का आरोप है कि यह फैसला जल्दबाजी में लिया गया और इसका उद्देश्य राजनीतिक लाभ उठाना था।
अब सभी की निगाहें न्यायालय के फैसले पर टिकी हैं। यदि न्यायालय इन जिलों को यथावत रखने का आदेश देता है, तो यह राज्य के प्रशासनिक और राजनीतिक परिदृश्य में बड़ा बदलाव ला सकता है। समिति का कहना है कि वह न्यायालय के फैसले का सम्मान करेगी और जरूरत पड़ने पर अपनी मांगों को लेकर फिर से आंदोलन करेगी।
जिला बचाओ संघर्ष समिति ने कहा है कि वे न्यायालय में अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। समिति के सदस्यों ने जनता से भी अपील की है कि वे शांतिपूर्ण तरीके से इस मुद्दे पर सहयोग करें और न्यायालय के निर्णय का इंतजार करें।
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