सवाई माधोपुर में अनुसूचित जाति एवं जनजाति उद्यमियों के लिए सुनहरा अवसर

सवाई माधोपुर में अनुसूचित जाति एवं जनजाति उद्यमियों के लिए सुनहरा अवसर

सवाई माधोपुर, 2 जनवरी: राज्य सरकार द्वारा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति समुदाय के उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई डॉ. भीमराव अंबेडकर राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना के तहत पंचायत समिति खण्डार में 3 जनवरी को एक विशेष जागरूकता शिविर आयोजित किया जाएगा।

योजना का उद्देश्य

इस योजना का मुख्य उद्देश्य अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति समुदाय के लोगों को उद्योग लगाने के लिए प्रोत्साहित करना और उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है।

क्या मिलेंगे लाभ?

योजना के तहत उद्यमियों को कई तरह की सुविधाएं मिलेंगी, जैसे:

  • वित्तीय सहायता: उद्यम की स्थापना, विस्तार और आधुनिकीकरण के लिए वित्तीय सहायता।
  • ऋण सुविधा: कम ब्याज दर पर ऋण सुविधा।
  • सब्सिडी: मार्जिन मनी अनुदान और ब्याज अनुदान।
  • मार्गदर्शन: उद्योग लगाने के लिए आवश्यक मार्गदर्शन।

कौन कर सकता है आवेदन?

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदाय के वे सभी लोग जो अपना उद्योग शुरू करना चाहते हैं, इस योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं।

कब और कहां होगा शिविर?

यह विशेष जागरूकता शिविर 3 जनवरी, 2025 को दोपहर 12 बजे पंचायत समिति खण्डार में आयोजित किया जाएगा।

क्या-क्या लेकर जाना होगा?

शिविर में आवेदन करने के लिए अपने साथ निम्नलिखित दस्तावेज लेकर आएं:

  • आधार कार्ड
  • जन आधार कार्ड
  • फोटो
  • प्रस्तावित प्रोजेक्ट रिपोर्ट
  • जाति प्रमाण पत्र
  • पैन कार्ड
  • शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र

अन्य महत्वपूर्ण बातें

  • योजना 8 सितंबर, 2022 से 31 मार्च, 2027 तक प्रभावी रहेगी।
  • योजना के तहत विनिर्माण, सेवा और व्यापार क्षेत्रों में उद्योग लगाए जा सकते हैं।
  • परियोजना लागत के लिए अधिकतम सीमा निर्धारित की गई है।
  • ब्याज अनुदान परियोजना लागत के आधार पर अलग-अलग होगा।

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