Rail News: रेल कर्मियों के लिए अच्छी खबर है। अब उन्हें चिकित्सा प्रतिपूर्ति राशि का भुगतान महज 2 महीने में हो सकेगा। रेलवे बोर्ड ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं।
बोर्ड ने अपने आदेश में कहा है कि संभागीय और उत्पादन इकाई स्तर पर चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों का निपटारा प्राप्त आवेदन की तारीख से 60 दिन तथा क्षेत्रीय स्तर पर 90 दिन के भीतर हो जाना चाहिए। इस नए आदेश से कर्मचारियों को काफी राहत मिलेगी। निजी चिकित्सालय में इलाज कराने के बाद कर्मचारियों को भुगतान के लिए रेलवे कार्यालय के अनावश्यक चक्कर नहीं लगाने होंगे।
अभी तक यह समय सीमा 90 दिन थी। लेकिन कई बार इस समय सीमा में भी कर्मचारियों को भुगतान नहीं होता था। ऐसे में कर्मचारी प्रतिपूर्ति दावों के निपटान के लिए लंबे समय तक ऑफिस के चक्कर लगाते रहते थे। अब नए आदेश के बाद कर्मचारियों को समय पर भुगतान मिलने की उम्मीद है।
यह कदम रेल कर्मचारियों के लिए काफी फायदेमंद साबित होगा और उन्हें चिकित्सा खर्चों के भुगतान को लेकर होने वाली परेशानियों से मुक्ति मिलेगी।
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