जयपुर/बस्सी | आगामी अक्षय तृतीया (आखातीज) और पीपल पूर्णिमा के अबूझ सावों पर होने वाले बाल विवाहों को रोकने के लिए राजस्थान की भजनलाल सरकार ने कड़ा रुख अपनाया है। राज्य सरकार ने विस्तृत गाइडलाइन जारी कर प्रदेश के सभी जिला कलेक्टरों, पुलिस अधीक्षकों और संबंधित विभागों को 'जीरो टॉलरेंस' नीति पर काम करने के निर्देश दिए हैं।
प्रशासनिक मुस्तैदी सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक उपखंड मुख्यालय पर 24 घंटे संचालित नियंत्रण कक्ष (Control Room) स्थापित किए जाएंगे। बाल विवाह की सूचना मिलते ही बिना किसी औपचारिक शिकायत के इंतजार के तत्काल मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी।
सरकार ने स्पष्ट किया है कि बाल विवाह केवल माता-पिता का अपराध नहीं है। इसमें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग करने वाले सभी पक्षों पर शिकंजा कसा जाएगा:
पंडित, हलवाई और टेंट संचालक: इन्हें पहले ही लिखित आश्वासन देना होगा कि वे बाल विवाह में सेवाएँ नहीं देंगे।
बैंड-बाजा और ट्रांसपोर्टर: नियमों का उल्लंघन करने पर इनके खिलाफ भी गैर-जमानती धाराओं में कार्रवाई होगी।
प्रिंटिंग प्रेस: शादी के कार्ड छापने वालों के लिए अब वर-वधु की जन्मतिथि कार्ड पर अंकित करना अनिवार्य होगा।
प्रशासन केवल सख्ती ही नहीं, बल्कि समझाइश का रास्ता भी अपना रहा है:
गांव-गांव अभियान: ग्राम सभाओं और जनप्रतिनिधियों के माध्यम से लोगों को बाल विवाह के सामाजिक और शारीरिक दुष्परिणामों के प्रति जागरूक किया जाएगा।
प्रार्थना सभा में संदेश: स्कूलों में विद्यार्थियों को इस कुप्रथा के खिलाफ शपथ दिलाई जाएगी।
हेल्पलाइन: गुप्त सूचना बॉक्स और टोल-फ्री नंबरों के जरिए मुखबिर तंत्र को मजबूत किया जाएगा ताकि सूचना देने वाले की पहचान गुप्त रहे।
गाइडलाइन में साफ कहा गया है कि यदि सूचना मिलने या समाचार पत्रों में खबर आने के बाद भी कार्रवाई नहीं होती है, तो संबंधित पुलिस अधिकारियों और प्रशासनिक अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी। कर्तव्य में लापरवाही बरतने पर सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी।
"बाल विवाह की रोकथाम के लिए राज्य सरकार ने विस्तृत गाइडलाइन जारी कर दी है। हम सभी विभागों के साथ समन्वय बिठाकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं। यदि कहीं भी नियमों का उल्लंघन पाया गया, तो सख्त कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।" — शिप्रा जैन, उपखण्ड अधिकारी, बस्सी
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