अवैध बजरी खनन पर हाईकोर्ट सख्त, CBI को CRPF की मदद लेने के निर्देश

अवैध बजरी खनन पर हाईकोर्ट सख्त, CBI को CRPF की मदद लेने के निर्देश

जयपुर: राजस्थान में अवैध बजरी खनन के मामले में हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने CBI से कहा है कि चाहे वह CRPF या किसी अन्य एजेंसी की मदद लेकर इन मामलों की जांच करे। हाईकोर्ट ने बजरी की चोरी, अवैध खनन और परिवहन से जुड़े माफियाओं के कारण पुलिसकर्मियों की मौत पर चिंता जताई और CBI से कहा कि वह तय करे कि कितने मामलों की जांच करनी है।

मुख्य बातें:

  • हाईकोर्ट की टिप्पणी:
    • अवैध बजरी खनन माफियाओं के कारण पुलिसकर्मियों की मौत पर चिंता।
    • CBI को CRPF या अन्य एजेंसी की मदद लेने के निर्देश।
    • राज्य सरकार की एजेंसियों को CBI को सहयोग करने के निर्देश।
    • CBI को जांच रिपोर्ट की कॉपी राज्य सरकार को उपलब्ध कराने के निर्देश।
  • मामले की पृष्ठभूमि:
    • पिछले साल अप्रैल में हाईकोर्ट ने CBI को जांच के आदेश दिए थे।
    • CBI ने संसाधनों की कमी का हवाला दिया था।
    • अवैध खनन के लगभग 416 मामलों में अनुसंधान करने में असमर्थता जताई थी।
    • कोर्ट ने CBI निदेशक को तलब किया था।
    • CBI ने प्रतिनियुक्ति पर अधिकारी-कर्मचारी न मिलने की बात कही।
  • राज्य सरकार को निर्देश:
    • राज्य सरकार को कार्रवाई रिपोर्ट पेश करने के लिए 2 अप्रैल तक का समय दिया गया है।

हाईकोर्ट का यह सख्त रुख राज्य में अवैध बजरी खनन को रोकने में मददगार साबित हो सकता है।

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