जयपुर: राजस्थान हाईकोर्ट ने पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार द्वारा गठित किए गए गंगापुर सिटी जिले को खत्म करने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार से जवाब मांगा है। कोर्ट ने सरकार से पूछा है कि क्या इस फैसले को लेते समय विवेक का इस्तेमाल किया गया था? साथ ही, कोर्ट ने याचिकाकर्ता से भी पूछा है कि उन्होंने यह याचिका दाखिल करने से पहले इस मामले में सरकार से क्या जानकारी ली है।
क्या है मामला?
पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने गंगापुर सिटी को जिला का दर्जा दिया था। लेकिन वर्तमान भाजपा सरकार ने इस फैसले को निरस्त कर दिया। इस फैसले के खिलाफ गंगापुर सिटी के विधायक रामकेश मीणा ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है।
कोर्ट ने क्या कहा?
हाईकोर्ट ने कहा कि जिलों का गठन और विघटन सरकार का अधिकार है। लेकिन यह फैसला विवेकपूर्ण तरीके से लिया जाना चाहिए। कोर्ट ने याचिकाकर्ता को चेतावनी दी है कि अगर वह इस मामले में कोई ठोस सबूत पेश नहीं कर पाता है तो याचिका खारिज कर दी जाएगी।
आगे क्या होगा?
अब इस मामले में अगली सुनवाई होगी। जिसमें राज्य सरकार को अपना जवाब देना होगा।
यह मामला क्यों महत्वपूर्ण है?
यह मामला राजनीतिक स्थिरता और विकास के मुद्दे से जुड़ा हुआ है। अगर हाईकोर्ट इस याचिका को खारिज कर देता है तो यह राज्य सरकार के लिए एक बड़ी जीत होगी। लेकिन अगर कोर्ट याचिका को स्वीकार करता है तो यह सरकार के लिए एक बड़ा झटका होगा।
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