हिंडौनसिटी: ग्राम पंचायत रेवई  में बेशकीमती भूमि आवंटन मामले में कलेक्टर का बड़ा एक्शन, पूरी प्रक्रिया पर लगा 'फुल स्टॉप'

हिंडौनसिटी: ग्राम पंचायत रेवई में बेशकीमती भूमि आवंटन मामले में कलेक्टर का बड़ा एक्शन, पूरी प्रक्रिया पर लगा 'फुल स्टॉप'

हिंडौनसिटी। हिंडौन की पंचायत समिति से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहाँ ग्राम पंचायत रेवई में बेशकीमती भूमि के अवैध आवंटन से जुड़ा मामला कलेक्टर नीलाभ सक्सेना के संज्ञान में आने के बाद उन्होंने कड़ा एक्शन लिया है। कलेक्टर ने आबादी विस्तार के लिए आरक्षित भूमि का नामान्तरण निरस्त कर राजस्व रिकॉर्ड में 'चारागाह' दर्ज करने के आदेश जारी किए हैं।

इसके साथ ही, तहसीलदार हिंडौन को वर्ष 1999 में नियम विरुद्ध स्वीकृत किए गए नामान्तरण के मामले में उत्तरदायी अधिकारी-कर्मचारियों के खिलाफ कार्यवाही सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए गए हैं।

यह मामला व्यारदा गाँव की पट्टी नारायणपुर में हिंडौन-महवा मार्ग पर स्थित खसरा नंबर 1049/363 की भूमि से संबंधित है। बताया जा रहा था कि यह भूमि आबादी विस्तार के लिए आवंटित की जा रही थी और ग्राम पंचायत ने इसके लिए नीलामी सूचना भी प्रकाशित की थी।

इस पूरे मामले को आरटीआई एक्टिविस्ट व सामाजिक कार्यकर्ता अशोक पाठक ने सीएमओ में दर्ज कराया था। इसके बाद ग्राम पंचायत के रिकॉर्ड्स को पंचायत समिति प्रशासन ने जब्त नहीं किया था, लेकिन अब कलेक्टर ने इस पर बड़ी कार्रवाई करते हुए पूरी प्रक्रिया पर 'फुल स्टॉप' लगा दिया है।

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