रेलवे क्रॉसिंग गेटों पर संरक्षा बढ़ाने के लिए रेल मंत्री ने दिए अहम निर्देश: बंद फाटक भी खुल सकते हैं

रेलवे क्रॉसिंग गेटों पर संरक्षा बढ़ाने के लिए रेल मंत्री ने दिए अहम निर्देश: बंद फाटक भी खुल सकते हैं

Rail News: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बुधवार को रेलवे बोर्ड के अधिकारियों और जोनल महाप्रबंधकों के साथ एक महत्वपूर्ण संरक्षा बैठक की। इस बैठक में उन्होंने रेलवे क्रॉसिंग गेटों पर सुरक्षा बढ़ाने और यात्रियों की सुविधा को बेहतर बनाने के उद्देश्य से 11 महत्वपूर्ण निर्णय लिए। इन निर्णयों में कई ऐसे प्रावधान शामिल हैं जिनसे बंद पड़े रेलवे फाटक क्रॉसिंग गेटों के फिर से खुलने की संभावना बन सकती है।

अपने पिता के निधन के ठीक एक दिन बाद, व्यक्तिगत शोक और अंतिम संस्कार की व्यस्तताओं के बीच भी रेल मंत्री का इस बैठक में शामिल होना उनके समर्पण को दर्शाता है।

रेल मंत्री द्वारा लिए गए प्रमुख निर्णय:

  1. सीसीटीवी कैमरे और रिकॉर्डिंग सिस्टम: सभी लेवल क्रॉसिंग (LC) गेटों पर सीसीटीवी कैमरे और रिकॉर्डिंग सिस्टम लगाए जाएंगे, जिससे निगरानी और सुरक्षा बढ़ाई जा सके।

  2. सौर ऊर्जा और बैटरी बैकअप: सभी गेटों पर बिजली की आपूर्ति के लिए सोलर पैनल और बैटरी बैकअप की व्यवस्था की जाएगी, ताकि बिजली कटौती की स्थिति में भी सिस्टम सुचारू रूप से काम कर सके।

  3. बंद क्रॉसिंग गेटों की समीक्षा: सड़क यातायात के लिए बंद पड़े क्रॉसिंग गेटों को फिर से खोलने की संभावनाओं की समीक्षा की जाएगी, जिससे स्थानीय लोगों को आवागमन में सुविधा हो।

  4. रेलवे पीएसयू की भागीदारी: रेलवे के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (PSU) को इंटरलॉकिंग और निर्माण कार्यों में शामिल किया जाएगा, जिससे परियोजनाओं को गति मिल सके।

  5. टीवीयू सीमा में कमी: ट्रेन व्हीकल यूनिट (TVU) की सीमा 20 हजार से घटाकर अब 10 हजार पर ही इंटरलॉकिंग शुरू की जाएगी, जिससे अधिक गेटों पर इंटरलॉकिंग सुविधा उपलब्ध हो सके।

  6. अनिवार्य इंटरलॉकिंग: सभी गेटों पर आरओबी (रेलवे ओवर ब्रिज), आरयूबी (रेलवे अंडर ब्रिज) और एलएचएस (लो हाइट सबवे) योजनाओं से भिन्न इंटरलॉकिंग अनिवार्य की जाएगी।

  7. आवाज रिकॉर्डिंग जांच: गैर-इंटरलॉक गेटों पर प्रतिदिन दो यादृच्छिक आवाज रिकॉर्डिंग जांच की जाएगी, ताकि गेटमैन की उपस्थिति और कार्यशैली सुनिश्चित हो सके।

  8. वॉयस लॉगर सिस्टम की पुष्टि: सभी डीआरएम (मंडल रेल प्रबंधक) द्वारा गैर-इंटरलॉक गेटों पर वॉयस लॉगर सिस्टम की कार्यशीलता की पुष्टि की जाएगी।

  9. स्पीड ब्रेकर और चेतावनी बोर्ड: सभी गेटों पर स्पीड ब्रेकर और चेतावनी बोर्ड लगाए जाएंगे, ताकि सड़क उपयोगकर्ताओं को सतर्क किया जा सके।

  10. ओवर/अंडर ब्रिज और लो हाइट पुलों का निर्माण: क्रॉसिंग गेटों को समाप्त कर उनके स्थान पर ओवर ब्रिज, अंडर ब्रिज और लो हाइट पुलों का निर्माण किया जाएगा, जिससे दुर्घटनाओं की संभावना कम हो।

  11. आरपीएफ/होमगार्ड की तैनाती: विवाद या मारपीट की घटनाओं वाले गेटों पर रेलवे सुरक्षा बल (RPF) या होमगार्ड के जवान तैनात किए जाएंगे, ताकि कानून व्यवस्था बनी रहे।

इसके साथ ही, रेल मंत्री ने लेवल क्रॉसिंग गेटों की संरक्षा की जांच के लिए 15 दिवसीय विशेष अभियान चलाने के भी निर्देश दिए। इन निर्णयों से रेलवे क्रॉसिंग गेटों पर सुरक्षा में सुधार आने और आम जनता को बेहतर सुविधा मिलने की उम्मीद है।

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