हाईवे पर लागू होगा लेन ड्राइविंग सिस्टम, उल्लंघन पर भारी चालान

हाईवे पर लागू होगा लेन ड्राइविंग सिस्टम, उल्लंघन पर भारी चालान

जयपुर: हादसों को रोकने और ट्रैफिक अनुशासन कायम करने के लिए जयपुर रेंज आईजी राहुल प्रकाश की पहल पर अब जयपुर-अजमेर हाईवे पर भी लेन ड्राइविंग अनुशासन सिस्टम लागू किया जाएगा। राष्ट्रीय राजमार्ग-48 पर पहले चंदवाजी से शाहजहांपुर तक 125 किलोमीटर के दायरे में प्रायोगिक तौर पर लागू किए गए लेन सिस्टम ने सकारात्मक नतीजे दिए हैं।

आईजी राहुल प्रकाश के अनुसार, भारी वाहन तीसरी लेन में और हल्के वाहन दूसरी लेन में चलेंगे। ओवरटेक करते समय वाहनों को अपनी निर्धारित लेन में लौटना अनिवार्य होगा। उल्लंघन करने पर 500 रुपए से 2000 रुपए तक का जुर्माना, ओवरस्पीडिंग पर 1000 रुपए का जुर्माना और लाइसेंस रद्द होने की कार्रवाई की जा सकती है।

आईटीएमएस कैमरों से निगरानी:
जयपुर-दिल्ली हाईवे पर इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम (ITMS) कैमरों से वाहनों की निगरानी की जाएगी। वाहन की रफ्तार, रंग, नंबर प्लेट और लेन का उल्लंघन सभी रिकॉर्ड किए जाएंगे। पहले चरण में शाहजहांपुर से दौलतपुरा तक 12 पॉइंट्स पर कैमरे लगाए जाएंगे, जिनसे हाईवे की हर लेन कवर होगी। इसके साथ ही चार मोबाइल वैन में भी कैमरे तैनात किए जाएंगे।

लेन ड्राइविंग सिस्टम के फायदे:

  • ट्रैवल टाइम कम हुआ है।

  • जाम की स्थिति में कमी आई है।

  • भारी वाहन चालकों की आदतें सुधर रही हैं।

  • हादसों, मौत और घायलों की संख्या पर इसका प्रभाव अध्ययन के तहत देखा जाएगा।

चरणबद्ध जागरूकता अभियान:
शुरुआत में दस दिन तक वाहन चालकों को समझाइश दी गई। ट्रांसपोर्टर्स, बस ऑपरेटर्स और ढाबा चालकों से भी जागरूकता की गई। इसके बाद चालान की कार्रवाई शुरू की गई। अब तक लेन उल्लंघन पर करीब 5 करोड़ रुपए के चालान काटे जा चुके हैं।

हाईवे पर लेन व्यवस्था:

  • भारी वाहन: तीसरी लेन (ओवरटेक के लिए दूसरी लेन)

  • हल्के वाहन: दूसरी लेन (ओवरटेक के लिए पहली लेन)

  • तेज गति और इमरजेंसी वाहन: पहली लेन

  • गलत लेन में चलने पर जुर्माना 500-2000 रुपए

  • ओवरस्पीडिंग पर 1000 रुपए जुर्माना

  • कमर्शियल वाहन द्वारा परमिट शर्तों का उल्लंघन: 10,000 रुपए जुर्माना

  • नो पार्किंग उल्लंघन पर 200 रुपए जुर्माना

  • दो बार से ज्यादा उल्लंघन पर लाइसेंस रद्द

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