खाद्य विभाग की बड़ी कार्रवाई: बिना लाइसेंस चल रहा 'शंकर मिष्ठान भंडार' सीज़, ज्यादा कलर वाली मिठाइयाँ नष्ट

खाद्य विभाग की बड़ी कार्रवाई: बिना लाइसेंस चल रहा 'शंकर मिष्ठान भंडार' सीज़, ज्यादा कलर वाली मिठाइयाँ नष्ट

सवाई माधोपुर/खंडार: राजस्थान में आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण, डॉ. टी. शुभमंगला के निर्देश पर चलाए जा रहे 'शुद्ध आहार मिलावट पर वार' अभियान के तहत सवाई माधोपुर जिले में खाद्य विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है।

CMHO डॉ. अनिल कुमार जैमिनी के नेतृत्व में फूड सेफ्टी ऑफिसर वेद प्रकाश पूर्विया और नितेश गौतम की टीम ने खंडार और बालेर क्षेत्र की कई दुकानों पर छापा मारा।

छाण में मिष्ठान भंडार सीज़

टीम ने सबसे पहले छाण (खंडार) में खंडार रोड स्थित शंकर मिष्ठान भंडार का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कई गंभीर अनियमितताएं पाई गईं, जिसके बाद प्रतिष्ठान को सीज़ कर दिया गया।

पकड़ी गई मुख्य कमियां:

  1. बिना खाद्य अनुज्ञा पत्र (लाइसेंस): खाद्य कारोबारकर्ता मौके पर वैध अनुज्ञा पत्र उपलब्ध नहीं करा सका, जो खाद्य सुरक्षा अधिनियम की धारा 63 का उल्लंघन है।

  2. अस्वस्थकर परिस्थितियाँ: संस्थान में जगह-जगह जाले लगे हुए थे और हाइजीनिक कंडीशन्स बहुत खराब थीं। खाद्य सामग्री अस्वस्थकर परिस्थितियों में निर्मित की जा रही थी, जो धारा 56 का उल्लंघन है।

  3. दस्तावेजों का अभाव: फ़ूड हैंडलर्स की मेडिकल रिपोर्ट और पेस्ट कंट्रोल सर्टिफिकेट मौके पर उपलब्ध नहीं थे।

  4. मिठाइयाँ नष्ट: टीम ने अत्यधिक कलर से बनी सभी मिठाइयों को मौके पर ही नष्ट करवाया।

इस प्रतिष्ठान के लड्डू का नमूना पूर्व में भी अनसेफ (असुरक्षित) पाया गया था जिसमें कलर की मात्रा ज़्यादा थी। उसी के आधार पर आज लड्डू का नमूना रिपीटेड ऑफेंस (धारा 64) के तहत लिया गया, साथ ही बर्फी का नमूना भी लिया गया।

अन्य स्थानों पर भी कार्रवाई

खाद्य विभाग की टीम ने इसके बाद अन्य स्थानों पर भी छापामारी की:

  • बालेर बस स्टैण्ड: एम एम किराना स्टोर से हल्दी पाउडर और खुले सरसों के तेल का नमूना लिया गया।

  • बहरावडा खुर्द: गौतम कचौरी समोसे की दुकान पर कलर डाली हुई 10 किलो चासनी और 5 किलो इमरती मौके पर नष्ट करवाई गईं।

  • सवाई माधोपुर शहर: पीयूष किराना एंड जनरल स्टोर से देसी घी (डेनमार्क डेयरी) और लूज़ सरसों के तेल के नमूने लिए गए।

सभी नमूने खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत लिए गए हैं और उन्हें खाद्य प्रयोगशाला जयपुर भिजवाया गया है। लैब रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद अधिनियम के नियमों के अनुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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