करौली, 10 जनवरी: जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी बबलू शर्मा ने बताया है कि सभी शिक्षण संस्थानों को निर्देशित किया गया है कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत लंबित और आक्षेपित आवेदनों को जल्द से जल्द निस्तारित किया जाए।
शर्मा ने बताया कि सत्र 2023-24 के सभी आवेदनों को 22 जनवरी तक जिलाधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग करौली को भेजना अनिवार्य है। यदि कोई आवेदन 30 दिन से अधिक समय तक लंबित रहता है तो उसे निरस्त कर दिया जाएगा।
उन्होंने बताया कि सत्र 2024-25 के लिए भी कई आवेदन लंबित पड़े हैं। सभी शिक्षण संस्थानों को निर्देश दिया गया है कि वे इन आवेदनों को भी 31 जनवरी तक निस्तारित कर जिलाधिकारी को भेजें।
क्यों जरूरी है समय पर आवेदन जमा करना?
क्या करें छात्र और शिक्षण संस्थान?
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