राजस्थान हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार, महानिदेशक मेडिकल काउंसलिंग कमेटी, राज्य के प्रमुख सचिव चिकित्सा को नोटिस जारी कर 2 दिन में जवाब मांगा है। कोर्ट ने पूछा है कि "स्टेट कोटे में राज्य के मूल निवासियों को क्यों नहीं किया जा रहा शामिल?" NEET PG एडमिशन काउंसलिंग बोर्ड चेयरमैन और नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन रजिस्ट्रार को भी जारी किए नोटिस। जस्टिस समीर जैन की एकलपीठ ने दिए आदेश। डॉ. हनी अग्रवाल की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए आदेश। एडवोकेट तनवीर अहमद ने की मामले में याचिकाकर्ता की ओर से पैरवी। याचिका में कहा गया-"मेडिकल कॉलेज सहित सभी इन्फ्रास्ट्रक्चर है राजस्थान में, ऐसे में राज्य के कोटे से राज्य के स्टूडेंट को क्यों नहीं किया जाए शामिल?"
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