कोटा। कोटा रेल मंडल के स्टेशनों पर खान-पान की सामग्री बेचने वाले वेंडरों के लिए अब वर्दी और पहचान-पत्र अनिवार्य कर दिया गया है। रेलवे प्रशासन द्वारा मंगलवार को जारी आदेशों के बाद अब सभी अधिकृत वेंडर एक निर्धारित ड्रेस कोड में नजर आएंगे।
वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक (Sr. DCM) सौरभ जैन द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार, अब सभी अधिकृत वेंडर निम्नलिखित वेशभूषा में ड्यूटी करेंगे:
शर्ट: सफेद (White)
पैंट: ग्रे (Grey)
पहचान-पत्र: गले में लटकाना अनिवार्य।
आदेश जारी होने के साथ ही कोटा मंडल के प्रमुख स्टेशनों पर वेंडर इस नई यूनिफॉर्म में दिखाई देने लगे हैं।
रेलवे प्रशासन का मानना है कि इस कदम से स्टेशन पर व्यवस्थाएं पारदर्शी होंगी:
अधिकृत पहचान: यात्री आसानी से पहचान सकेंगे कि कौन सा वेंडर रेलवे द्वारा प्रमाणित है।
ठगी और अवैध वसूली पर रोक: अक्सर बिना लाइसेंस वाले वेंडर यात्रियों से अधिक दाम वसूलते हैं। ड्रेस कोड होने से ऐसे अवैध वेंडरों की पहचान आसान हो जाएगी।
सुरक्षा: स्टेशन परिसर में अनधिकृत व्यक्तियों के प्रवेश और संदिग्ध गतिविधियों पर अंकुश लगेगा।
"इस आदेश का मुख्य उद्देश्य वेंडिंग व्यवस्था को व्यवस्थित करना है। इससे यात्रियों को ठगी से बचाने और अवैध वेंडिंग पर प्रभावी रोकथाम लगाने में मदद मिलेगी।" — सौरभ जैन, वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक, कोटा
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