अब यात्रा से 24 घंटे पहले पता चलेगा टिकट कंफर्मेशन का स्टेटस

अब यात्रा से 24 घंटे पहले पता चलेगा टिकट कंफर्मेशन का स्टेटस

 

कोटा। रेल यात्रियों के लिए एक बड़ी राहत भरी खबर है! अब उन्हें अपनी यात्रा से पूरे 24 घंटे पहले ही यह पता चल जाएगा कि उनका टिकट कंफर्म हुआ है या नहीं। इस नई व्यवस्था से यात्रियों को वैकल्पिक यात्रा के साधन तलाशने या कोई और निर्णय लेने के लिए पर्याप्त समय मिल पाएगा। यह प्रणाली जल्द ही देशभर में लागू की जाएगी, फिलहाल इसकी शुरुआत बीकानेर रेल मंडल में की गई है।


वेटिंग टिकट वालों को नहीं मिलेगा आरक्षित कोच में प्रवेश

इस नई व्यवस्था के लागू होने के बाद, वेटिंग टिकट वाले यात्री अब आरक्षित (रिजर्व) कोचों में यात्रा नहीं कर पाएंगे। हालांकि, रेलवे ने यह नियम 1 मई से लागू कर रखा है, लेकिन नए प्रावधानों के बाद इसे और भी सख्ती से लागू किया जाएगा। वेटिंग टिकट धारक यात्रियों को केवल जनरल कोच में ही यात्रा करनी होगी।


तत्काल टिकट पर लागू नहीं होगा यह नियम, अपग्रेडेशन भी बंद

विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, यह नया नियम तत्काल टिकट पर लागू नहीं होगा। तत्काल टिकट पहले की तरह ही यात्रा से एक दिन पहले बुक किए जाएंगे और उनकी कंफर्मेशन प्रक्रिया में कोई बदलाव नहीं होगा।

इसके अतिरिक्त, अब तक यदि सीट खाली रह जाती थी, तो वेटिंग यात्रियों के टिकट को अपग्रेड कर दिया जाता था। नए नियम में यह अपग्रेडेशन की व्यवस्था समाप्त कर दी गई है। उल्लेखनीय है कि अभी तक चार्ट तैयार होने पर, यानी यात्रा से मात्र 4 घंटे पहले ही टिकट कंफर्मेशन का पता चलता था, जिससे यात्रियों के पास कोई विकल्प तलाशने का समय नहीं बचता था।


आरक्षित कोच में वेटिंग टिकट पर यात्रा करने पर लगेगा जुर्माना

रेलवे ने यह भी स्पष्ट किया है कि वेटिंग टिकट पर आरक्षित कोचों में यात्रा करने वाले यात्रियों से अब जुर्माना वसूला जाएगा। एसी कोच में ऐसा करने पर 440 रुपये का जुर्माना लगेगा, जबकि स्लीपर कोच के लिए यह 250 रुपये होगा। जुर्माने के अतिरिक्त, रेलवे ऐसे यात्रियों से सामान्य किराया भी वसूल कर सकती है।

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