राजस्थान में नर्सिंग ऑफिसर भर्ती 2023 से जुड़े एक प्रकरण में अंतिम वरीयता सूची को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। इस मामले में हाईकोर्ट ने चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सचिव, निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, निदेशक अराजपत्रित चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग जयपुर सहित, सीएमएचओ अजमेर से जवाब-तलब किया है।
जस्टिस महेंद्र कुमार गोयल की एकल पीठ ने याचिकाकर्ता दिनेश चंद व अन्य की याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया है। याचिकाकर्ता की ओर से एडवोकेट रामप्रताप सैनी ने पैरवी की।
यह खबर आपके लिए क्यों महत्वपूर्ण है? यह खबर उन सभी लोगों के लिए महत्वपूर्ण है जो नर्सिंग ऑफिसर भर्ती 2023 में शामिल हुए थे और अपनी भर्ती प्रक्रिया को लेकर चिंतित हैं। यह खबर उन्हें जानकारी प्रदान करती है कि इस मामले में हाईकोर्ट ने क्या कार्रवाई की है।
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