राजस्थान में वन स्टेट, वन इलेक्शन की नीति लागू, पंचायती राज और स्थानीय निकायों के चुनाव एक साथ होंगे

राजस्थान में वन स्टेट, वन इलेक्शन की नीति लागू, पंचायती राज और स्थानीय निकायों के चुनाव एक साथ होंगे

जयपुर। राजस्थान सरकार ने प्रदेश में पंचायती राज और स्थानीय निकायों के चुनाव एक साथ करवाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। यह कदम "वन स्टेट, वन इलेक्शन" की नीति के तहत उठाया गया है, जो राज्य के चुनाव चक्र को व्यवस्थित करने और प्रशासनिक प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है।

लोकसभा में विधेयक और राजस्थान की तैयारी

"एक देश, एक चुनाव" की नीति के तहत केंद्र सरकार ने गत 17 दिसंबर को लोकसभा में विधेयक प्रस्तुत किया, जो वर्तमान में संयुक्त संसदीय समिति के समक्ष विचाराधीन है। इसी तर्ज पर राजस्थान सरकार ने राज्य स्तर पर "वन स्टेट, वन इलेक्शन" की नीति को अमल में लाने की योजना बनाई है।

पंचायती राज और स्थानीय निकायों की स्थिति

  • प्रदेश के 49 नगर निकायों का कार्यकाल 25 नवंबर को समाप्त हो चुका है। इन निकायों में चुनाव कराने के बजाय प्रशासकों की नियुक्ति की गई है।
  • अगले एक वर्ष में 110 नगर निगम, नगर परिषदों और नगर पालिकाओं का कार्यकाल भी समाप्त हो जाएगा।
  • 7 हजार ग्राम पंचायतों का कार्यकाल इसी माह (जनवरी 2025) में पूरा हो रहा है।
  • मार्च और सितंबर 2025 तक शेष सभी ग्राम पंचायतों और पंचायत समितियों का कार्यकाल पूरा हो जाएगा।

सरकार की रणनीति

पंचायती राज में ग्राम पंचायतों और पंचायत समितियों के पुनर्गठन का काम अप्रैल 2025 तक पूरा कर लिया जाएगा। सरकारी सूत्रों के अनुसार, जून-जुलाई 2025 में पंचायती राज और स्थानीय निकायों के चुनाव एक साथ कराए जाएंगे।
नियमों के अनुसार, किसी भी निर्वाचित संस्था के चुनाव कार्यकाल समाप्ति के छह महीने पहले कराए जा सकते हैं। ऐसे में जिन स्थानीय निकायों का कार्यकाल जनवरी 2026 में समाप्त हो रहा है, उनके चुनाव भी जून 2025 में हो सकते हैं।

वन स्टेट, वन इलेक्शन के फायदे

  • मौजूदा समय में राज्य में चुनाव चक्र बुरी तरह बिगड़ा हुआ है। सालभर अलग-अलग क्षेत्रों में चुनाव होने से कामकाज प्रभावित होता है।
  • एक साथ चुनाव कराने से प्रशासनिक व्यवस्था में स्थिरता आएगी और प्रदेश के मतदाताओं को भी सुविधा होगी।
  • विकास कार्यों की गति तेज होगी, क्योंकि बार-बार चुनाव की प्रक्रिया से प्रशासनिक और वित्तीय संसाधनों पर दबाव कम होगा।

सरकार की मंशा

राज्य सरकार इस क्रांतिकारी निर्णय को लागू करने में पूरी तरह जुट गई है। यही वजह है कि जिन ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों और निकायों का कार्यकाल समाप्त हो रहा है, वहां चुनाव प्रक्रिया नहीं करवाई जा रही।

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