जयपुर : परिवहन विभाग ने वाहन 4.0 सॉफ्टवेयर में संशोधन करते हुए वाहनों की फिटनेस रिन्यूअल में देरी होने पर लगने वाले जुर्माने का प्रावधान हटा दिया है। इससे पहले, वाहन की फिटनेस समाप्त होने के बाद रिन्यूअल नहीं कराने पर 50 रुपये प्रति दिन जुर्माना लगाया जाता था।
हाल ही में उच्च न्यायालय ने इस जुर्माने के प्रावधान को चुनौती देते हुए इसे अवैध करार दिया था। अदालत ने कहा था कि फिटनेस में देरी होने पर जुर्माना नहीं लगाया जा सकता है। अदालत के इस निर्णय के बाद परिवहन विभाग ने आज सॉफ्टवेयर में संशोधन कर जुर्माने का प्रावधान हटा दिया है।
इस संशोधन से वाहन मालिकों को राहत मिलेगी, जिन्हें अब फिटनेस रिन्यूअल में देरी होने पर जुर्माना नहीं देना होगा। हालांकि, परिवहन विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि वाहनों की फिटनेस रिन्यूअल समय पर कराना जरूरी है।
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