राजस्थान - सवाई माधोपुर पुलिस ने एक महत्वपूर्ण जानकारी साझा की है, जिसमें बताया गया है कि किसी भी अपराध की रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए उस थाने में जाना जरूरी नहीं है जिसके अधिकार क्षेत्र में घटना हुई है। नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के अनुसार, अपराध कहीं भी हुआ हो, उसकी 'ज़ीरो एफआईआर' किसी भी पुलिस थाने में दर्ज कराई जा सकती है।
नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के प्रावधान
सवाई माधोपुर पुलिस ने एक पोस्ट के माध्यम से बताया कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के अनुसार, संज्ञेय अपराध के किए जाने से संबंधित प्रत्येक सूचना, उस क्षेत्र पर विचार किए बिना जहां अपराध किया गया है, पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी को दी जा सकती है।
'ज़ीरो एफआईआर' का महत्व
'ज़ीरो एफआईआर' का मतलब है कि अपराध कहीं भी हुआ हो, पीड़ित किसी भी थाने में जाकर अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है। यह प्रावधान पीड़ितों को तत्काल न्याय दिलाने में मदद करता है और उन्हें लंबी दूरी तय करने से बचाता है।
पुलिस का संदेश
सवाई माधोपुर पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि वे इस महत्वपूर्ण जानकारी को ध्यान में रखें और किसी भी अपराध की सूचना तुरंत नजदीकी पुलिस थाने में दें। पुलिस नागरिकों की सुरक्षा और न्याय सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।
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