भरतपुर में पॉक्सो के मामलों में चिंताजनक उछाल, 171% की वृद्धि, झूठे केस बढ़ा रहे परेशानी

भरतपुर में पॉक्सो के मामलों में चिंताजनक उछाल, 171% की वृद्धि, झूठे केस बढ़ा रहे परेशानी

भरतपुर। भरतपुर जिले में बच्चों के खिलाफ यौन अपराधों से जुड़े पॉक्सो एक्ट के मामलों में अप्रत्याशित वृद्धि दर्ज की गई है। वर्ष 2025 के पहले चार महीनों (जनवरी से अप्रैल) में इन मामलों में 171.43 प्रतिशत की चौंकाने वाली उछाल आई है, जिसने जिले की सामाजिक और कानूनी व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।

पुलिस विभाग के आंकड़ों के अनुसार, इस वर्ष जनवरी से अप्रैल तक पॉक्सो के कुल 38 मामले दर्ज किए गए हैं, जबकि पिछले वर्ष 2024 की इसी अवधि में यह संख्या केवल 14 थी। वर्ष 2023 में इसी दौरान 21 मामले सामने आए थे। अकेले अप्रैल 2025 में ही 12 पॉक्सो के मामले दर्ज हुए, जबकि अप्रैल 2024 में यह आंकड़ा महज पांच था।

यह चिंताजनक वृद्धि जहां बच्चों के खिलाफ बढ़ते यौन अपराधों की गंभीरता को दर्शाती है, वहीं पुलिस जांच में यह भी सामने आया है कि कई मामलों में पॉक्सो कानून का दुरुपयोग आपसी रंजिश और संपत्ति विवादों के चलते किया जा रहा है।

पुलिस अधीक्षक मृदुल कच्छावा ने इस स्थिति पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि पुलिस सच्चे मामलों में त्वरित और निष्पक्ष कार्रवाई कर रही है। हालांकि, उन्होंने यह भी बताया कि व्यक्तिगत दुश्मनी, जमीन-जायदाद के विवाद या पारिवारिक कलह के कारण पॉक्सो की धाराओं का दुरुपयोग करने के मामले भी सामने आए हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों की गहन जांच के बाद झूठी रिपोर्टों पर एफआर (फाइनल रिपोर्ट) लगाई जाती है ताकि निर्दोष लोगों को राहत मिल सके। एसपी कच्छावा ने जोर देकर कहा कि विभाग ऐसे मामलों में अतिरिक्त सतर्कता बरत रहा है ताकि कानून का गलत इस्तेमाल न हो और वास्तविक पीड़ितों को न्याय मिलने में कोई बाधा न आए।

पुलिस अधीक्षक कच्छावा ने यह भी बताया कि जिले में पिछले तीन वर्षों में पॉक्सो एक्ट के मामलों में लगातार वृद्धि देखी जा रही है। पुलिस प्रशासन न केवल इन मामलों की गहराई से जांच कर रहा है, बल्कि इसके पीछे के सामाजिक और व्यवहारिक कारणों को भी समझने का प्रयास कर रहा है। इसके साथ ही, अपराधों की रोकथाम के लिए भी ठोस कदम उठाए जा रहे हैं और लोगों को पॉक्सो एक्ट की प्रकृति, उपयोग और सीमाओं के बारे में जागरूक करने के प्रयास किए जा रहे हैं। उनका स्पष्ट मानना है कि कानून के दुरुपयोग को रोकना जितना जरूरी है, उतना ही आवश्यक वास्तविक पीड़ितों को त्वरित और निष्पक्ष न्याय दिलाना भी है।

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