कोटा। डीआरएम कार्यालय में बुधवार को स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया (एसबीआई) की ओर से आयोजित एक कार्यक्रम में सिग्नल विभाग के एक रेलवे कर्मचारी की ड्यूटी के दौरान आकस्मिक मृत्यु पर उनकी पत्नी को 1 करोड़ रुपए का बीमा मुआवजा प्रदान किया गया। इस अवसर पर डीआरएम अनिल कालरा और एसबीआई के मुख्य प्रबंधक अरुण कुमार मौजूद थे।
इसी तरह, रेलवे सुरक्षा बल (RPF) के एक कर्मचारी को दुर्घटना में चोट लगने पर 15 लाख रुपए का मुआवजा प्रदान किया गया। यह मुआवजा दोनों कर्मचारियों को रेलवे वेतन खाता पैकेज के अंतर्गत बिना किसी बीमा प्रीमियम के उपलब्ध कराया गया।
डीआरएम अनिल कालरा ने बताया कि एसबीआई के साथ हुए इस समझौते के तहत बैंक में वेतन खाता रखने वाले रेलवे कर्मचारियों को व्यापक बीमा सुविधाएं मुफ्त प्रदान की जाती हैं। इसमें शामिल हैं:
आकस्मिक मृत्यु पर ₹1 करोड़ तक का बीमा,
स्थायी विकलांगता पर ₹1 करोड़,
आंशिक विकलांगता पर ₹80 लाख,
और एयर एक्सीडेंट बीमा पर ₹1.60 करोड़ तक का कवर।
यह सुविधा कर्मचारियों और उनके परिवारों के लिए सुरक्षा और आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
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