जयपुर: राजस्थान की सब-इंस्पेक्टर (एसआई) भर्ती 2021 में पेपर लीक मामले ने एक बार फिर तूल पकड़ लिया है। राजस्थान हाईकोर्ट ने भर्ती प्रक्रिया में यथास्थिति बनाए रखने के आदेश के बावजूद, ट्रेनी एसआई को जिलों में फील्ड ट्रेनिंग के लिए भेजने के सरकार के फैसले पर कड़ी नाराजगी व्यक्त की है। कोर्ट ने इस फैसले को स्टे ऑर्डर का उल्लंघन बताया है।
क्या है पूरा मामला?
18 नवंबर, 2023 को राजस्थान हाईकोर्ट ने एसआई भर्ती 2021 में पेपर लीक मामले की जांच के दौरान भर्ती प्रक्रिया में यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया था। लेकिन इसके बावजूद, राज्य सरकार ने 31 दिसंबर, 2023 को ट्रेनी एसआई को जिलों में फील्ड ट्रेनिंग के लिए भेजने का आदेश जारी कर दिया।
हाईकोर्ट ने क्या कहा?
हाईकोर्ट ने इस फैसले पर गंभीरता से संज्ञान लेते हुए कहा कि सरकार ने कोर्ट के आदेश का पालन नहीं किया है। कोर्ट ने पूछा कि जब यथास्थिति बनाए रखने का आदेश था तो ट्रेनिंग के आदेश कैसे जारी किए गए?
सरकार का पक्ष
राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता राजेंद्र प्रसाद शर्मा ने अदालत में कहा कि उन्होंने केवल ट्रेनिंग प्रोग्राम को जारी रखा है, भर्ती प्रक्रिया को आगे नहीं बढ़ाया है। उन्होंने यह भी कहा कि पेपर लीक विवाद के कारण कई उम्मीदवार इस प्रक्रिया से बाहर हो रहे हैं और सरकार सभी पहलुओं पर विचार कर रही है।
याचिकाकर्ताओं का पक्ष
याचिकाकर्ताओं के वकील आरपी सिंह ने कहा कि सरकार भर्ती प्रक्रिया रद्द करने की बजाय इसे जारी रखने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार RPSC से लेकर हर स्तर पर ऐसी रिपोर्ट तैयार कर रही है, जो भर्ती प्रक्रिया को बचाए रखने का रास्ता दिखाए।
कोर्ट का फैसला
हाईकोर्ट ने सरकार को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि वह SOG की पूरी रिपोर्ट और फाइनल जवाब अदालत के सामने पेश करे। कोर्ट ने यह भी कहा कि 31 दिसंबर का आदेश अवमानना क्यों नहीं है, इसका स्पष्टीकरण दे।
अगली सुनवाई
इस मामले की अगली सुनवाई 9 जनवरी, 2024 को होगी। तब तक हाईकोर्ट ने स्टे ऑर्डर को बनाए रखने के निर्देश दिए हैं।
क्या हैं इस मामले के मायने?
यह मामला राजस्थान में भर्तियों में पारदर्शिता और निष्पक्षता के मुद्दे को उठाता है। हाईकोर्ट का यह फैसला सरकार के लिए एक बड़ा झटका है और यह दर्शाता है कि कोर्ट भर्तियों में होने वाली अनियमितताओं को बर्दाश्त नहीं करेगा।
मुख्य बिंदु:
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