राजस्थान पुलिस का बड़ा एक्शन: भूमाफिया जानशेर की 12 करोड़ की बेनामी संपत्ति फ्रीज

राजस्थान पुलिस का बड़ा एक्शन: भूमाफिया जानशेर की 12 करोड़ की बेनामी संपत्ति फ्रीज

जयपुर: राजस्थान पुलिस ने बेनामी संपत्ति लेनदेन निषेध अधिनियम के तहत पहली बड़ी कार्रवाई करते हुए प्रतापगढ़ के भूमाफिया जानशेर खान की 12 करोड़ रुपये की संपत्ति फ्रीज कर दी है। यह कार्रवाई प्रतापगढ़ जिले के अखेपुर निवासी जानशेर खान के खिलाफ की गई है, जिसकी बगवास में 6.74 हेक्टेयर कृषि भूमि है।

अवैध तरीकों से बनाई संपत्ति:

जानशेर खान पर आरोप है कि उसने अवैध तरीकों से लोगों को डरा-धमका कर यह संपत्ति अर्जित की थी। यहां तक कि उसके द्वारा धमकाने पर प्रतापगढ़ के प्रतिष्ठित व्यक्ति मुस्तफा बोहरा ने आत्महत्या कर ली थी।

पुलिस की कार्रवाई:

प्रतापगढ़ के तत्कालीन एसपी अमित कुमार ने संपत्ति कुर्क करने के संबंध में विस्तृत रिपोर्ट बनाकर आयकर विभाग को भेजी थी। इसके बाद, आयकर विभाग ने बेनामी संपत्ति लेनदेन निषेध अधिनियम 1988 की धारा 24 (3) के तहत कार्रवाई करते हुए जानशेर खान की संपत्ति को फ्रीज कर दिया है।

मुस्तफा बोहरा की आत्महत्या:

मुस्तफा बोहरा, जो प्रतापगढ़ के एक प्रतिष्ठित व्यक्ति थे, को जानशेर खान और उसके साथियों ने अवैध रूप से पैसे वसूलने और जान से मारने की धमकी देकर परेशान किया था। उन्होंने बोहरा के साथ जमीनों की खरीद-बिक्री के सौदे किए, लेकिन रजिस्ट्री कराने के बाद भुगतान नहीं किया। इसके अलावा, डरा-धमका कर खाली चेक और स्टाम्प पर भी हस्ताक्षर करवा लिए थे। आरोपियों ने बोहरा की जमीनों पर भी कब्जा करना शुरू कर दिया था। इन सब से परेशान होकर मुस्तफा बोहरा ने 30 अगस्त 2023 को आत्महत्या कर ली थी।

जानशेर खान का आपराधिक इतिहास:

जानशेर खान प्रतापगढ़ जिले के कोतवाली थाने का आदतन अपराधी है। पुलिस ने 31 अगस्त 2023 को उसे और उसके साथियों को गिरफ्तार किया था। जांच में सामने आया कि जानशेर ने धोखाधड़ी और अवैध धंधों से करोड़ों की संपत्ति अर्जित की है, जो उसने अलग-अलग लोगों के नाम पर करा रखी है।

आयकर विभाग की कार्रवाई:

आयकर विभाग ने जानशेर खान की 10 बेनामी संपत्तियों का लेखा-जोखा तैयार किया है। इसके तहत, बसंती लाल मीणा, राधेश्याम मीणा, भग्गाराम मीणा और सरमथ लाल मीणा को नोटिस भेजा गया है, जिनके नाम पर जानशेर ने संपत्ति दर्ज करवाई थी। आयकर विभाग ने प्रतापगढ़ के तहसीलदार और सब-रजिस्ट्रार को निर्देश दिया है कि जानशेर और उसके साथियों की संपत्ति का हस्तांतरण किसी भी हाल में न हो।

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