जयपुर: राजस्थान हाईकोर्ट की खंडपीठ ने REET लेवल 1 भर्ती 2023 से जुड़े एक महत्वपूर्ण मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया है। असफल अभ्यर्थियों द्वारा दायर याचिकाओं में विवादित 21 प्रश्नों को लेकर चुनौती दी गई थी।
इससे पहले, एकलपीठ ने इन याचिकाओं को खारिज कर दिया था। इसके बाद असफल अभ्यर्थियों ने खंडपीठ में चुनौती दी। आज राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता भरत व्यास ने पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि भर्ती के 21,000 पदों में से 20,020 पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और 19,786 अभ्यर्थियों को ज्वाइन करा दिया गया है। शेष पदों के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया जारी है। भर्ती प्रक्रिया के बाद कुल पदों में से 193 पद रिक्त रह जाएंगे। उन्होंने यह भी कहा कि एक्सपर्ट कमेटी ने जो प्रश्नों के अंतिम उत्तर दिए थे, वे सही थे और विशेषज्ञ के रूप में हाईकोर्ट हस्तक्षेप नहीं कर सकता।
दोनों पक्षों की बहस के बाद जस्टिस पंकज भंडारी की बेंच ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। याचिकाकर्ता सुदामा व अन्य की याचिकाओं पर भी फैसला सुरक्षित रखा गया है। याचिकाकर्ताओं की ओर से एडवोकेट रामप्रताप सैनी ने पैरवी की।
यह खबर आपके लिए क्यों महत्वपूर्ण है?
यह खबर उन सभी लोगों के लिए महत्वपूर्ण है जो REET लेवल 1 भर्ती 2023 में शामिल हुए थे और अपनी भर्ती प्रक्रिया को लेकर चिंतित हैं। यह खबर उन्हें जानकारी प्रदान करती है कि इस मामले में हाईकोर्ट ने क्या कार्रवाई की है।
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